नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 264 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 264 कब लागू होती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
धारा 264 का विवरण
दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) में धारा 264 के अन्तर्गत संक्षेपत: विचारित प्रत्येक ऐसे मामले में, जिसमें अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन नहीं करता है, मजिस्ट्रेट साक्ष्य का सारांश और निष्कर्ष के कारणों का संक्षिप्त कथन देते हुए निर्णय अभिलिखित करेगा।
सीआरपीसी की धारा 264 के अनुसार
संक्षेपतः विचारित मामलों में निर्णय-
संक्षेपत: विचारित प्रत्येक ऐसे मामले में, जिसमें अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन नहीं करता है, मजिस्ट्रेट साक्ष्य का सारांश और निष्कर्ष के कारणों का संक्षिप्त कथन देते हुए निर्णय अभिलिखित करेगा।
Judgment in cases tried summarily-
In every case tried summarily in which the accused does not plead guilty, the Magistrate shall record the substance of the evidence and a judgment containing a brief statement of the reasons for the finding.
हमारा प्रयास सीआरपीसी की धारा 264 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।