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भारत के संविधान का अनुच्छेद-7 (पाकिस्तान को प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार) | Article-7 (Citizenship rights of certain persons who have migrated to Pakistan)

आज हम Article-7 (पाकिस्तान को प्रवास करने वाले नागरिकों के लिये नागरिकता का क्या प्रावधान हमारे भारत के संविधान मे दिया गया है, यह भी जानकारी देंगे। जो कोई नागरिक पाकिस्तान का निवासी है, लेकिन किसी कारणवश भारत-पाकिस्तान बटंवारे के पहले भारत मे था, जो अब भारत आना चाह रहा है, तो अनुच्छेद-7 मे ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता कैसे मिलेगी, यह प्रावधान दिया गया है। (Citizenship rights of certain persons who have migrated to Pakistan) के बारे मे सम्पूर्ण जानकारी इस लेख के माध्यम जानेंगें। किसी व्यक्ति जो पाकिस्तान मे रह रहा है, तो उसे नागरिकता किस प्रकार मिलेगी। इसके अलावा किन-किन शर्तो पर ही उस व्यक्ति को नागरिकता मिल सकेगी। अनुच्छेद-7 (Article-7) पाकिस्तान को प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार को परिभाषित किया गया है।

आर्टिकल 7 क्या है ? (What is Article 7)

जो कोई नागरिक जिसने 1 मार्च 1947 के पहले भारत के राज्यक्षेत्र से ऐसे राज्यक्षेत्र को, जो इस समय पाकिस्तान के अन्तर्गत है, प्रवास किया है, भारत का नागरिक नही समझा जा सकता है।

अनुच्छेद-7 (Indian Constitution Article 7) Hindi or English

पाकिस्तान प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार-

अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च, 1947 के पश्चात् भारत के राज्यक्षेत्र से ऐसे राज्यक्षेत्र को, जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, प्रवास किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा।
परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो ऐसे राज्यक्षेत्र को, जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, प्रवास करने के पश्चात् भारत के राज्यक्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के अधीन लौट आया है जो पुनर्वास के लिए या स्थायी रूप से लौटने के लिए किसी विधि के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन दी गई है और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में अनुच्छेद 6 के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि उसने भारत के राज्यक्षेत्र को 19 जुलाई, 1948 के पश्चात् प्रवास किया है।

Citizenship rights of certain persons who have migrated to Pakistan-
Notwithstanding anything contained in articles 5 and 6, any person who has migrated from the territory of India to the territory now included in Pakistan after the 1st day of March, 1947, shall not be deemed to be a citizen of India.
Provided that nothing in this article shall apply to a person who, after having migrated to the territory now included in Pakistan, has returned to the territory of India under a permit granted for resettlement or to return permanently. and every such person shall, for the purposes of clause (b) of article 6, be deemed to have migrated to the territory of India after the 19th day of July, 1948.

हमारा प्रयास अनुच्छेद-7 (Article-7) पाकिस्तान को प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार (Citizenship rights of certain persons who have migrated to Pakistan) की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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