भारत के संविधान का अनुच्छेद-6 (पाकिस्तान से भारत आए हुये कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार) |Article-6 (Rights of citizenship of certain persons who have migrated to India from Pakistan)

आज हम Article-6 (पाकिस्तान से भारत आये हुये नागरिकों के लिये नागरिकता का क्या प्रावधान हमारे भारत के संविधान मे दिया गया है, यह भी जानकारी देंगे। जो कोई नागरिक पहले भारत का निवासी था या उसके पूर्वज भारत के निवासी थे, लेकिन किसी कारणवश भारत-पाकिस्तान बटंवारे के दौरान पाकिस्तान चले गये थे, जो अब भारत के प्रवेश कर रहे है, तो अनुच्छेद-6 मे ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता कैसे मिलेगी, यह प्रावधान दिया गया है। (Rights of citizenship of certain persons who have migrated to India from Pakistan) के बारे मे सम्पूर्ण जानकारी इस लेख के माध्यम जानेंगें। किसी व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत देश मे प्रवेश कर रहा है, तो उसे नागरिकता किस प्रकार मिलेगी। इसके अलावा किन-किन शर्तो पर ही उस व्यक्ति को नागरिकता मिल सकेगी। अनुच्छेद-6 (Article-6) पाकिस्तान से भारत आए हुये कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार को परिभाषित किया गया है।

भारत के संविधान का अनुच्छेद-6 (Article-6 of the Constitution of India) यह Article-6 भारत-पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान, जब कोई नागरिक पाकिस्तान चला गया गया था, लेकिन अब वह पुनः भारत आ रहा है तो क्या उस नागरिक को नागरिकता मिलेगी, साथ ही उसकी नागरिकता किन किन कारणो से मिल सकेगी अथवा नही मिल सकेगी विस्तृत से समझेंगे।

आर्टिकल 6 क्या है ? (What is Article 6)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 6 के तहत पाकिस्तान से भारत आए हुये कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार (Rights of citizenship of certain persons who have migrated to India from Pakistan) का प्रावधान किया गया है, किंतु अभियुक्त को नागरिकता का अधिकार निरपेक्ष नहीं है, क्योकि भारत पुनः लौटने पर उसे यह प्रमाणित करना आवश्यक होगा, कि पूर्व मे वह अथवा उसके परिवार जन (पिता-पितामाह) भारत के ही निवासी थे।

कोई वह राज्यक्षेत्र जो, अब पाकिस्तान की सीमा मे लागू हो गया है, किन्तु पूर्व मे वह भारत मे आता था, लेकिन अब वह नागरिक भारत प्रवास करेगा, तो भी ऐसे नागरिको को नागरिकता का प्रावधान आर्टिकल 6 मे किया गया है। इसके अलावा यदि उस नागरिक के माता-पिता अथवा उसके पितामह या पितामही या मातामह या मातामही भारत शाषित अधिनियम 1935 मे परिभाषित भारत मे ही जन्मे थे अथवा 19 जुलाई 1948 से पहले प्रवास किया गया था। भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकेगा।

अनुच्छेद-6 (Indian Constitution Article 6) Hindi or English

पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार-

अनुच्छेद 5 में कुछ भी होने के बावजूद, कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्यक्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, भारत के राज्यक्षेत्र को प्रवास किया है, इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा-
(क) यदि वह अथवा उसके माता या पिता में से कोई अथवा उसके पितामह या पितामही या मातामह या मातामही में से कोई (मूल रूप में यथा अधिनियमित) भारत शासन अधिनियम, 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था और
(ख) (i) जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई, 1948 से पहले इस प्रकार प्रवास किया है तब यदि वह अपने प्रवास की तारीख से भारत के राज्यक्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है या :
(ii) जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई, 1948 को या उसके पश्चात् इस प्रकार प्रवास किया है तब यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा विहित प्ररूप में और रीति से उसके द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसे अधिकारी को, जिसे उस सरकार ने इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है, आवेदन किए जाने पर उस अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है
परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम छह मास भारत के राज्यक्षेत्र में निवासी नहीं रहा है तो वह इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा।

Rights of citizenship of certain persons who have migrated to India from Pakistan-

Notwithstanding anything in article 5, a person who has migrated to the territory of India from the territory now included in Pakistan shall be deemed to be a citizen of India at the commencement of this Constitution if-
(a) he or either of his parents or any of his grand-parents was born in India as defined in the Government of India Act, 1935 (as originally enacted); and
(b) (i) in the case where such person has so migrated before the nineteenth day of July, 1948, he has been ordinarily resident in the territory of India since the date of his migration, or
(ii) in the case where such person has so migrated on or after the nineteenth day of July, 1948, he has been registered as a citizen of India by an officer appointed in that behalf by the Government of the Dominion of India on an application made by him therefor to such officer before the commencement of this Constitution in the form and manner prescribed by that Government:
Provided that no person shall be so registered unless he has been resident in the territory of India for at least six months immediately preceding the date of his application.

इसे भी पढे-

हमारा प्रयास अनुच्छेद-6 (Article-6) पाकिस्तान से भारत आए हुये कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार (ights of citizenship of certain persons who have migrated to India from Pakistan) की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

Leave a Comment