कंपनी अधिनियम की धारा 10| Companies Act Section 10

कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-10 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 10 के अनुसार ज्ञापन और अनुच्छेद, जब रजिस्ट्रीकृत हों, कंपनी और उसके सदस्यों को उस सीमा तक बाध्यकर बनाएंगे मानो कंपनी द्वारा और प्रत्येक सदस्य द्वारा उस पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए गए हों तथा उनमें कंपनी तथा उसके पक्ष में ज्ञापन और अनुच्छेदों के सभी उपबन्धों का पालन करने की प्रसंविदाएं अन्तर्विष्ट होंगी, जिसे Companies Act Section-10 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

कंपनी अधिनियम की धारा 10 (Companies Act Section-10) का विवरण

कंपनी अधिनियम की धारा 10 Companies Act Section-10 के अनुसार ज्ञापन और अनुच्छेद, जब रजिस्ट्रीकृत हों, कंपनी और उसके सदस्यों को उस सीमा तक बाध्यकर बनाएंगे मानो कंपनी द्वारा और प्रत्येक सदस्य द्वारा उस पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए गए हों तथा उनमें कंपनी तथा उसके पक्ष में ज्ञापन और अनुच्छेदों के सभी उपबन्धों का पालन करने की प्रसंविदाएं अन्तर्विष्ट होंगी।

कंपनी अधिनियम की धारा 10 (Companies Act Section-10 in Hindi)

ज्ञापन और अनुच्छेद का प्रभाव

 (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ज्ञापन और अनुच्छेद, जब रजिस्ट्रीकृत हों, कंपनी और उसके सदस्यों को उस सीमा तक बाध्यकर बनाएंगे मानो कंपनी द्वारा और प्रत्येक सदस्य द्वारा उस पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए गए हों तथा उनमें कंपनी तथा उसके पक्ष में ज्ञापन और अनुच्छेदों के सभी उपबन्धों का पालन करने की प्रसंविदाएं अन्तर्विष्ट होंगी।

(2) ज्ञापन या अनुच्छेदों के अधीन कंपनी के किसी सदस्य द्वारा संदेय सभी धनराशियां उससे कंपनी को शोध्य ऋण होंगी ।

Companies Act Section-10 (Company Act Section-10 in English)

Effect of memorandum and articles

(1) Subject to the provisions of this Act, the memorandum and articles shall, when registered, bind the company and the members thereof to the same extent as if they respectively had been signed by the company and by each member, and contained covenants on its and his part to observe all the provisions of the memorandum and of the articles.

(2) All monies payable by any member to the company under the memorandum or articles shall be a  debt due from him to the company.

हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 10 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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