कंपनी अधिनियम की धारा 104| Companies Act Section 104

कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-104 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 104 के अनुसार अधिवेशन के दिन, समय या स्थान के परिवर्तन की दशा में, कंपनी, सदस्यों को या तो व्यक्तिगत रूप से या. ऐसे समाचारपत्रों में (एक अंग्रेजी और एक जनभाषा में), जो ऐसे स्थान पर परिचालन में है जहां कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, विज्ञापन के प्रकाशन द्वारा तीन दिन से अन्यून की सूचना देगी, जिसे Companies Act Section-104 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

कंपनी अधिनियम की धारा 104 (Companies Act Section-104) का विवरण

कंपनी अधिनियम की धारा 104 Companies Act Section-104 के अनुसार अधिवेशन के दिन, समय या स्थान के परिवर्तन की दशा में, कंपनी, सदस्यों को या तो व्यक्तिगत रूप से या. ऐसे समाचारपत्रों में (एक अंग्रेजी और एक जनभाषा में), जो ऐसे स्थान पर परिचालन में है जहां कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, विज्ञापन के प्रकाशन द्वारा तीन दिन से अन्यून की सूचना देगी।

कंपनी अधिनियम की धारा 104 (Companies Act Section-104 in Hindi)

अधिवेशन का सभापति-

(1) जब तक कि कंपनी के अनुच्छेदों में अन्यथा उपबंधित न हो, अधिवेशन में वैयक्तिक रूप से उपस्थित सदस्य हाथ उठाकर अपने में से एक सदस्य को सभापति निर्वाचित करेंगे।
(2) यदि सभापति के निर्वाचन के संबंध में मतदान की मांग की जाती है तो वह इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार तुरंत कराया जाएगा और उपधारा (1) के अधीन हाथ उठाकर निर्वाचित हुआ सभापति तब तक अधिवेशन का सभापति बना रहेगा, जब तक मतदान के परिणामस्वरूप कोई अन्य व्यक्ति सभापति निर्वाचित नहीं होता है और ऐसा अन्य व्यक्ति शेष अधिवेशन के लिए सभापति होगा।

Companies Act Section-104 (Company Act Section-104 in English)

Chairman of meetings

(1) Unless the articles of the company otherwise provide, the
members personally present at the meeting shall elect one of themselves to be the Chairman thereof on a show of hands.
(2) If a poll is demanded on the election of the Chairman, it shall be taken forthwith in accordance with the provisions of this Act and the Chairman elected on a show of hands under sub-section (1) shall continue to be the Chairman of the meeting until some other person is elected as Chairman as a result of the poll, and such other person shall be the Chairman for the rest of the meeting.

हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 104 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स मे कमेंट करके पूछ सकते है।

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