कंपनी अधिनियम की धारा 108| Companies Act Section 108

कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-108 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 108 के अनुसार केन्द्रीय सरकार, कंपनी के वर्ग या वर्गो को और ऐसी रीति को जिसमें कोई सदस्य इलेक्ट्रानिक साधनों व्दारा अपने मत का प्रयोग कर सकेगा, विहित कर सकेगी, जिसे Companies Act Section-108 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

कंपनी अधिनियम की धारा 108 (Companies Act Section-108) का विवरण

कंपनी अधिनियम की धारा 108 Companies Act Section-108 के अनुसार केन्द्रीय सरकार, कंपनी के वर्ग या वर्गो को और ऐसी रीति को जिसमें कोई सदस्य इलेक्ट्रानिक साधनों व्दारा अपने मत का प्रयोग कर सकेगा, विहित कर सकेगी।

कंपनी अधिनियम की धारा 108 (Companies Act Section-108 in Hindi)

इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से मतदान-

(1) केन्द्रीय सरकार, कंपनी के वर्ग या वर्गो को और ऐसी रीति को जिसमें कोई सदस्य इलेक्ट्रानिक साधनों व्दारा अपने मत का प्रयोग कर सकेगा, विहित कर सकेगी।

Companies Act Section-108 (Company Act Section-108 in English)

Voting through electronic means-

The Central Government may prescribe the class or classes of companies and the manner in which a member may exercise his right to vote by electronic means.

हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 108 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स मे कमेंट करके पूछ सकते है।

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