कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-109 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 109 के अनुसार किसी संकल्प पर हाथ उठाकर मत देने के परिणाम की घोषणा के पूर्व या उसकी घोषणा पर अधिवेशन के सभापति द्वारा स्वप्रेरणा से, मतदान किए जाने का आदेश किया जा सकेगा और निम्नलिखित द्वारा, उस निमित्त की गई मांग पर उसके द्वारा कराए जाने का आदेश किया जाएगा, जिसे Companies Act Section-109 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
IMPORTANT HIGHLIGHT
कंपनी अधिनियम की धारा 109 (Companies Act Section-109) का विवरण
कंपनी अधिनियम की धारा 109 Companies Act Section-109 के अनुसार किसी संकल्प पर हाथ उठाकर मत देने के परिणाम की घोषणा के पूर्व या उसकी घोषणा पर अधिवेशन के सभापति द्वारा स्वप्रेरणा से, मतदान किए जाने का आदेश किया जा सकेगा और निम्नलिखित द्वारा, उस निमित्त की गई मांग पर उसके द्वारा कराए जाने का आदेश किया जाएगा।
कंपनी अधिनियम की धारा 109 (Companies Act Section-109 in Hindi)
मतदान के लिए मांग-
(1) किसी संकल्प पर हाथ उठाकर मत देने के परिणाम की घोषणा के पूर्व या उसकी घोषणा पर अधिवेशन के सभापति द्वारा स्वप्रेरणा से, मतदान किए जाने का आदेश किया जा सकेगा और निम्नलिखित द्वारा, उस निमित्त की गई मांग पर उसके द्वारा कराए जाने का आदेश किया जाएगा-
(क) शेयर पूंजी वाली किसी कंपनी की दशा में व्यक्तिगत रूप से या परोक्षी द्वारा, जहां अनुज्ञात किया गया है, उपस्थित और कुल मतदान शक्ति का एक बटा दस से अन्यून वाले या ऐसे शेयर धारित करने वाले, जिन पर पांच लाख रुपए से अन्यून कुल राशि या ऐसी उच्चतर रकम जो विहित की जाए, संदत्त की गई हो, सदस्यों द्वारा: और
(ख) किसी अन्य कंपनी की दशा में व्यक्तिगत रूप से या परोक्षी द्वारा, जहां अनुज्ञात किया गया है, उपस्थित और कुल मतदान शक्ति का एक बटा दस से अभ्यून रखने वाले सदस्य या सदस्यों द्वारा ।
(2) मतदान के लिए की गई मांग उन व्यक्तियों द्वारा, जिन्होंने मांग की थी, किसी भी समय वापस ली जा सकेगी।
(3) अधिवेशन के आस्थगन या अधिवेशन के सभापति की नियुक्ति करने के लिए मांग किया गया मतदान तुरंत कराया जाएगा ।
(4) अधिवेशन के आल्यगन या सभापति की नियुक्ति से भिन्न किसी प्रश्न पर की गई मतदान की मांग उस समय से, जब मांग की गई थी. अड़तालीस घंटे के अपश्चात् के ऐसे समय पर की जाएगी, जो अधिवेशन का सभापति निदेश करे।
(5) जहां मतदान किया जाना है, वहां अधिवेशन का सभापति, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, मतदान की प्रक्रिया और मतदान पर दिए गए मतों की संदीक्षा करने के लिए तथा उस पर उसको रिपोर्ट देने के लिए उतने व्यक्तियों को नियुक्त करेगा, जितने वह आवश्यक समझे।
(6) इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अधिवेशन के सभापति को वह रीति, जिसमें मतदान किया जाएगा, विनियमित करने की शक्ति होगी।
(7) मतदान का परिणाम, उस संकल्प पर जिस पर मतदान किया गया था, अधिवेशन का विनिश्चय समझा जाएगा।
Companies Act Section-109 (Company Act Section-109 in English)
Demand for poll-
(1) Before or on the declaration of the result of the voting on any resolution on show of hands, a poll may be ordered to be taken by the Chairman of the meeting on his own motion and shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf,-
(a) in the case a company having a share capital, by the members present in person or by proxy, where allowed, and having not less than one-tenth of the total voting power or holding shares on which an aggregate sum of not less than five lakh rupees or such higher amount as may be prescribed has been paid-up; and
(b) in the case of any other company, by any member or members present in person or by proxy, where allowed, and having not less than one-tenth of the total voting power.
(2) The demand for a poll may be withdrawn at any time by the persons who made the demand.
(3) A poll demanded for adjournment of the meeting or appointment of Chairman of the meeting shall be taken forthwith.
(4) A poll demanded on any question other than adjournment of the meeting or appointment of Chairman shall be taken at such time, not being later than forty-eight hours from the time when the demand was made, as the Chairman of the meeting may direct.
(5) Where a poll is to be taken, the Chairman of the meeting shall appoint such number of persons, as he deems necessary, to scrutinise the poll process and votes given on the poll and to report thereon to him in the manner as may be prescribed.
(6) Subject to the provisions of this section, the Chairman of the meeting shall have the power to regulate the manner in which the poll shall be taken.
(7) The result of the poll shall be deemed to be the decision of the meeting on the resolution on which the poll was taken.
हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 109 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स मे कमेंट करके पूछ सकते है।