कंपनी अधिनियम की धारा 115| Companies Act Section 115

कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-115 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 115 के अनुसार किसी कंपनी के अनुच्छेदों में अन्तर्विष्ट किसी उपबंध द्वारा किसी संकल्प की विशेष सूचना अपेक्षित है, वहां ऐसे संकल्प को लाए जाने के आशय की सूचना, कम्पनी को सदस्यों की ऐसी संख्या द्वारा, जो कुल मतदान शक्ति के एक प्रतिशत से अन्यून धारण करते हैं या ऐसे शेयर धारण करते हैं जिनकी पांच लाख रुपए से अन्यून की कुल ऐसी राशि, जो विहित की जाए समादत की गई है, जिसे Companies Act Section-115 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

कंपनी अधिनियम की धारा 115 (Companies Act Section-115) का विवरण

कंपनी अधिनियम की धारा 115 Companies Act Section-115 के अनुसार किसी कंपनी के अनुच्छेदों में अन्तर्विष्ट किसी उपबंध द्वारा किसी संकल्प की विशेष सूचना अपेक्षित है, वहां ऐसे संकल्प को लाए जाने के आशय की सूचना, कम्पनी को सदस्यों की ऐसी संख्या द्वारा, जो कुल मतदान शक्ति के एक प्रतिशत से अन्यून धारण करते हैं या ऐसे शेयर धारण करते हैं जिनकी पांच लाख रुपए से अन्यून की कुल ऐसी राशि, जो विहित की जाए समादत की गई है।

कंपनी अधिनियम की धारा 115 (Companies Act Section-115 in Hindi)

विशेष सूचना की अपेक्षा वाले संकल्प-

जहां इस अधिनियम में या किसी कंपनी के अनुच्छेदों में अन्तर्विष्ट किसी उपबंध द्वारा किसी संकल्प की विशेष सूचना अपेक्षित है, वहां ऐसे संकल्प को लाए जाने के आशय की सूचना, कम्पनी को सदस्यों की ऐसी संख्या द्वारा, जो कुल मतदान शक्ति के एक प्रतिशत से अन्यून धारण करते हैं या ऐसे शेयर धारण करते हैं जिनकी पांच लाख रुपए से अन्यून की कुल ऐसी राशि, जो विहित की जाए समादत की गई है. दी जाएगी और कंपनी ऐसी रीति में जो विहित की जाए. संकला की सचना अपने सदस्यों को देगी।

Companies Act Section-115 (Company Act Section-115 in English)

Resolutions requiring special notice-

Where, by any provision contained in this Act or in the articles of a company, special notice is required of any resolution, notice of the intention to move such resolution shall be given to the company by such number of members holding not less than one percent. of the total voting power or holding shares on which such aggregate sum not exceeding five lakh rupees, as may be prescribed, has been paid up and the company shall give its members notice of the resolution in such manner as may be prescribed.

हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 115 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स मे कमेंट करके पूछ सकते है।

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