कंपनी अधिनियम की धारा 116| Companies Act Section 116

कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-116 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 116 के अनुसार किसी स्थगित अधिवेशन में पारित किया जाता है, वहां संकल्प सभी प्रयोजनों के लिए उस तारीख को पारित हुआ माना जाएगा, जिसको वास्तव में वह पारित हुआ था और उसे किसी पूर्ववर्ती तारीख को पारित हुआ नहीं समझा जाएगा, जिसे Companies Act Section-116 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

कंपनी अधिनियम की धारा 116 (Companies Act Section-116) का विवरण

कंपनी अधिनियम की धारा 116 Companies Act Section-116 के अनुसार किसी स्थगित अधिवेशन में पारित किया जाता है, वहां संकल्प सभी प्रयोजनों के लिए उस तारीख को पारित हुआ माना जाएगा, जिसको वास्तव में वह पारित हुआ था और उसे किसी पूर्ववर्ती तारीख को पारित हुआ नहीं समझा जाएगा।

कंपनी अधिनियम की धारा 116 (Companies Act Section-116 in Hindi)

स्थगित अधिवेशन मे पारित संकल्प-

जहां संकल्प-
(क) कम्पनी के या
(ख) कम्पनी के किसी वर्ग के शेयरों के धारकों के; या
(ग) कम्पनी के निदेशक बोर्ड के.
किसी स्थगित अधिवेशन में पारित किया जाता है, वहां संकल्प सभी प्रयोजनों के लिए उस तारीख को पारित हुआ माना जाएगा, जिसको वास्तव में वह पारित हुआ था और उसे किसी पूर्ववर्ती तारीख को पारित हुआ नहीं समझा जाएगा।

Companies Act Section-116 (Company Act Section-116 in English)

Resolutions passed at adjourned meeting-

Where a resolution is passed at an adjourned meeting of-
(a) a company; or
(b) the holders of any class of shares in a company; or
(c) the Board of Directors of a company,
the resolution shall, for all purposes, be treated as having been passed on the date on which it was in fact passed, and shall not be deemed to have been passed on any earlier date.

हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 116 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स मे कमेंट करके पूछ सकते है।

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