कंपनी अधिनियम की धारा 142| Companies Act Section 142

कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-142 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 142 के अनुसार किसी कंपनी के संपरीक्षक का पारिश्रमिक, उसके साधारण अधिवेशन में या ऐसी रीति में नियत किया जाएगा, परन्तु बोर्ड उसके द्वारा नियुक्त किए गए पहले संपरीक्षकों का पारिश्रमिक नियत कर सकेगा, जिसे Companies Act Section-142 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

कंपनी अधिनियम की धारा 142 (Companies Act Section-142) का विवरण

कंपनी अधिनियम की धारा 142 Companies Act Section-142 के अनुसार किसी कंपनी के संपरीक्षक का पारिश्रमिक, उसके साधारण अधिवेशन में या ऐसी रीति में नियत किया जाएगा, परन्तु बोर्ड उसके द्वारा नियुक्त किए गए पहले संपरीक्षकों का पारिश्रमिक नियत कर सकेगा।

कंपनी अधिनियम की धारा 142 (Companies Act Section-142 in Hindi)

संपरीक्षकों के परिश्रामिक-

(1) किसी कंपनी के संपरीक्षक का पारिश्रमिक, उसके साधारण अधिवेशन में या ऐसी रीति में नियत किया जाएगा, जो उसमें अवधारित की जाए:
परन्तु बोर्ड उसके द्वारा नियुक्त किए गए पहले संपरीक्षकों का पारिश्रमिक नियत कर सकेगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन पारिश्रमिक के अन्तर्गत किसी संपरीक्षक को संदेय फीस के अतिरिक्त कंपनी की संपरीक्षा के संबंध में संपरीक्षक द्वारा उपगत किए गए व्यय, यदि कोई हो, और उसको विस्तारित कोई सुविधा भी होगी, किंतु इसमें कंपनी के अनुरोध पर उसके द्वारा दी गई किसी अन्य सेवा के लिए उसे संदत्त कोई पारिश्रमिक उसमें सम्मिलित नहीं है।

Companies Act Section-142 (Company Act Section-142 in English)

Remuneration of auditors-

(1) The remuneration of the auditor of a company shall be fixed in its general meeting or in such manner as may be determined therein:
Provided that the Board may fix the remuneration of the first auditor appointed by it.
(2) The remuneration under sub-section (1) shall, in addition to the fee payable to an auditor, include the expenses, if any, incurred by the auditor in connection with the audit of the company and any facility extended to him but does not include any remuneration paid to him for any other service rendered by him at the request of the company.

हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 142 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स मे कमेंट करके पूछ सकते है।

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