कंपनी अधिनियम की धारा 145| Companies Act Section 145

कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-145 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 145 के अनुसार कंपनी के संपरीक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति, धारा 141 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार संपरीक्षक की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करेगा या कंपनी के किसी अन्य दस्तावेज पर हस्ताक्षर या उसको प्रमाणित करेगा और ऐसे मामलों या वित्तीय संव्यवहारों के संबंध में ऐसी अर्हताओं, संप्रेक्षणों या टीका टिप्पणियां जिनसे संपक की रिपोर्ट में वर्णित कंपनी के कार्यकरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, जिसे Companies Act Section-145 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

कंपनी अधिनियम की धारा 145 (Companies Act Section-145) का विवरण

कंपनी अधिनियम की धारा 145 Companies Act Section-145 के अनुसार कंपनी के संपरीक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति, धारा 141 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार संपरीक्षक की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करेगा या कंपनी के किसी अन्य दस्तावेज पर हस्ताक्षर या उसको प्रमाणित करेगा और ऐसे मामलों या वित्तीय संव्यवहारों के संबंध में ऐसी अर्हताओं, संप्रेक्षणों या टीका टिप्पणियां जिनसे संपक की रिपोर्ट में वर्णित कंपनी के कार्यकरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

कंपनी अधिनियम की धारा 145 (Companies Act Section-145 in Hindi)

संपरीक्षा रिपोर्टों आदि पर संपरीक्षक का हस्ताक्षर किया जाना-

कंपनी के संपरीक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति, धारा 141 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार संपरीक्षक की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करेगा या कंपनी के किसी अन्य दस्तावेज पर हस्ताक्षर या उसको प्रमाणित करेगा और ऐसे मामलों या वित्तीय संव्यवहारों के संबंध में ऐसी अर्हताओं, संप्रेक्षणों या टीका टिप्पणियां जिनसे संपक की रिपोर्ट में वर्णित कंपनी के कार्यकरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, साधारण अधिवेशन में कंपनी के समक्ष पद जाएगा तथा कंपनी के किसी सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रहेगा।

Companies Act Section-145 (Company Act Section-145 in English)

Auditor to sign audit reports, etc-

The person appointed as an auditor of the company shall sign the auditor‘s report or sign or certify any other document of the company in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 141, and the qualifications, observations or comments on financial transactions or matters, which have any adverse effect on the functioning of the company mentioned in the auditor‘s report shall be read before the company in general meeting and shall be open to inspection by any member of the company.

हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 145 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स मे कमेंट करके पूछ सकते है।

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