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कंपनी अधिनियम की धारा 146| Companies Act Section 146

कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-146 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 146 के अनुसार किसी साधारण अधिवेशन की सभी सूचनाएं और उससे संबंधित अन्य संसूचनाएं, कंपनी के संपरीक्षक को भेजी जाएगी और संपरीक्षक जब तक कंपनी द्वारा अन्यथा छूट न दी गई हो या तो स्वयं या अपने ऐसे प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से जो संपरीक्षक के रूप में अर्हित होगा, किसी साधारण अधिवेशन में उपस्थित होगा, जिसे Companies Act Section-146 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

कंपनी अधिनियम की धारा 146 (Companies Act Section-146) का विवरण

कंपनी अधिनियम की धारा 146 Companies Act Section-146 के अनुसार किसी साधारण अधिवेशन की सभी सूचनाएं और उससे संबंधित अन्य संसूचनाएं, कंपनी के संपरीक्षक को भेजी जाएगी और संपरीक्षक जब तक कंपनी द्वारा अन्यथा छूट न दी गई हो या तो स्वयं या अपने ऐसे प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से जो संपरीक्षक के रूप में अर्हित होगा, किसी साधारण अधिवेशन में उपस्थित होगा।

कंपनी अधिनियम की धारा 146 (Companies Act Section-146 in Hindi)

संपरीक्षकों का साधारण अधिवेशन मे उपस्थित होना-

किसी साधारण अधिवेशन की सभी सूचनाएं और उससे संबंधित अन्य संसूचनाएं, कंपनी के संपरीक्षक को भेजी जाएगी और संपरीक्षक जब तक कंपनी द्वारा अन्यथा छूट न दी गई हो या तो स्वयं या अपने ऐसे प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से जो संपरीक्षक के रूप में अर्हित होगा, किसी साधारण अधिवेशन में उपस्थित होगा और उसे ऐसे अधिवेशन के कारवार के किसी ऐसे भाग करे, जो संपरीक्षक के प उससे संबद्ध है सुने जाने का अधिकार होगा।

Companies Act Section-146 (Company Act Section-146 in English)

Auditors to attend general meeting-

All notices of, and other communications relating to, any general meeting shall be forwarded to the auditor of the company, and the auditor shall, unless otherwise exempted by the company, attend either by himself or through his authorised representative, who shall also be qualified to be an auditor, any general meeting and shall have right to be heard at such meeting on any part of the business which concerns him as the auditor.

हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 146 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स मे कमेंट करके पूछ सकते है।

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