कंपनी अधिनियम की धारा 23| Companies Act Section 23

कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-23 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 23 के अनुसार कोई कंपनी या ऐसी कंपनी की दशा में जो अपनी प्रतिभूतियां सूचीबद्ध कराने का आशय रखती है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के उपबंधों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार भी राइट्स इश्यू या बोनस इश्यू के माध्यम से। (2) कोई प्राइवेट कंपनी, निम्नलिखित को प्रतिभूतियों का निर्गमन कर सकेगी, जिसे Companies Act Section-23 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

कंपनी अधिनियम की धारा 23 (Companies Act Section-23) का विवरण

कंपनी अधिनियम की धारा 23 Companies Act Section-23 के अनुसार कोई कंपनी या ऐसी कंपनी की दशा में जो अपनी प्रतिभूतियां सूचीबद्ध कराने का आशय रखती है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के उपबंधों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार भी राइट्स इश्यू या बोनस इश्यू के माध्यम से। (2) कोई प्राइवेट कंपनी, निम्नलिखित को प्रतिभूतियों का निर्गमन कर सकेगी।

कंपनी अधिनियम की धारा 23 (Companies Act Section-23 in Hindi)

लोक प्रस्थापना और प्राइवेट नियोजन

(1) कोई पब्लिक कंपनी, निम्नलिखित को प्रतिभूतियों का निर्गमन कर सकेगी।

(क) जनता को इस भाग के उपबंधों का अनुपालन करके प्रास्पेक्टस के माध्यम से (जिसे इसमें इसके पश्चात् “लोक प्रस्थापना” कहा गया है); या

(ख) इस अध्याय के भाग 2 के उपबंधों का अनुपालन करके प्राइवेट नियोजन के माध्यम से; या

(ग) इस अधिनियम के उपबंधों और किसी सूचीबद्ध कंपनी या ऐसी कंपनी की दशा में जो अपनी प्रतिभूतियां सूचीबद्ध कराने का आशय रखती है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के उपबंधों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार भी राइट्स इश्यू या बोनस इश्यू के माध्यम से। (2) कोई प्राइवेट कंपनी, निम्नलिखित को प्रतिभूतियों का निर्गमन कर सकेगी।

(क) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार राइट्स इश्यू या बोनस इश्यू के द्वारा; या

(ख) इस अध्याय के भाग 2 के उपबंधों का अनुपालन करके प्राइवेट नियोजन के माध्यम से

स्पष्टीकरण—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, “लोक प्रस्थापना” के अंतर्गत किसी कंपनी द्वारा जनता को प्रतिभूतियों की प्रारंभिक लोक प्रस्थापना या अतिरिक्त लोक प्रस्थापना या किसी विद्यमान शेयर धारक द्वारा जनता को प्रतिभूति के विक्रय के लिए प्रास्पेक्टस जारी करने माध्यम से कोई प्रस्थापना भी है।

Companies Act Section-23 (Company Act Section-23 in English)

Public offer and private placement

(1) A public company may issue securities— 

(a) to the public through a prospectus (herein referred to as “public offer”) by complying with the  provisions of this Part; or 

(b) through private placement by complying with the provisions of Part II of this Chapter; or (c) through a rights issue or a bonus issue in accordance with the provisions of this Act and in case of a listed company or a company that intends to get its securities listed also with the provisions of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) and the rules and regulations made thereunder. 

(2) A private company may issue securities— 

(a) by way of rights issue or bonus issue in accordance with the provisions of this Act; or (b) through private placement by complying with the provisions of Part II of this Chapter. 

Explanation.—For the purposes of this Chapter, “public offer” includes an initial public offer or further public offer of securities to the public by a company, or an offer for the sale of securities to the public by an existing shareholder, through issue of a prospectus.

हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 23 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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