कंपनी अधिनियम की धारा 29| Companies Act Section 29

कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-29 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 29 के अनुसार कंपनी से भिन्न कोई कंपनी अपनी प्रतिभूतियों को अभौतिक रूप में संपरिवर्तित कर सकेगी या इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार भौतिक रूप में या निक्षेपागार अधिनियम, 1996 के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए विनियमों के अनुसार अभौतिक रूप में जारी कर सकेगी, जिसे Companies Act Section-29 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

कंपनी अधिनियम की धारा 29 (Companies Act Section-29) का विवरण

कंपनी अधिनियम की धारा 29 Companies Act Section-29 के अनुसार कंपनी से भिन्न कोई कंपनी अपनी प्रतिभूतियों को अभौतिक रूप में संपरिवर्तित कर सकेगी या इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार भौतिक रूप में या निक्षेपागार अधिनियम, 1996 के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए विनियमों के अनुसार अभौतिक रूप में जारी कर सकेगी।

कंपनी अधिनियम की धारा 29 (Companies Act Section-29 in Hindi)

प्रतिभूतियों की लोक प्रस्थापना का भौतिक रूप में न होना

(1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी,

(क) लोक प्रस्थापना करने वाली प्रत्येक पब्लिक कंपनी; और

(ख) ऐसे अन्य वर्ग या वर्गों की पब्लिक कंपनियां, जो विहित की जाएं, निक्षेपागार अधिनियम, 1996 के उपबंधों और उसके तद्धीन बनाए गए विनियमों का अनुपालन करके केवल अभौतिक रूप में प्रतिभूतियां जारी करेंगी।

(2) उपधारा (1) में वर्णित कंपनी से भिन्न कोई कंपनी अपनी प्रतिभूतियों को अभौतिक रूप में संपरिवर्तित कर सकेगी या इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार भौतिक रूप में या निक्षेपागार अधिनियम, 1996 के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए विनियमों के अनुसार अभौतिक रूप में जारी कर सकेगी।

Companies Act Section-29 (Company Act Section-29 in English)

Public offer of securities to be in dematerialised form

 (1) Notwithstanding anything  contained in any other provisions of this Act,— 

(a) every company making a public offer; and 

(b) such other class or classes of public companies as may be prescribed, 

shall issue the securities only in dematerialized form by complying with the provisions of the Depositories  Act, 1996 (22 of 1996) and the regulations made thereunder. 

(2) Any company, other than a company mentioned in sub-section (1), may convert its securities into  dematerialised form or issue its securities in physical form in accordance with the provisions of this Act  or in dematerialised form in accordance with the provisions of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996) and the regulations made thereunder. 

हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 29 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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