कंपनी अधिनियम की धारा 28| Companies Act Section 28

कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-28 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 28 के अनुसार जहां किसी कंपनी के कतिपय सदस्य, निदेशक बोर्ड के परामर्श से, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अनुसार उनके द्वारा संपूर्ण शेयर या उनके भाग को धारण करते हुए जनता को प्रस्थापित करने का प्रस्ताव करते हैं, वहां वे ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जो विहित की जाए, ऐसा कर सकेंगे, जिसे Companies Act Section-28 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

कंपनी अधिनियम की धारा 28 (Companies Act Section-28) का विवरण

कंपनी अधिनियम की धारा 28 Companies Act Section-28 के अनुसार जहां किसी कंपनी के कतिपय सदस्य, निदेशक बोर्ड के परामर्श से, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अनुसार उनके द्वारा संपूर्ण शेयर या उनके भाग को धारण करते हुए जनता को प्रस्थापित करने का प्रस्ताव करते हैं, वहां वे ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जो विहित की जाए, ऐसा कर सकेंगे।

कंपनी अधिनियम की धारा 28 (Companies Act Section-28 in Hindi)

किसी कंपनी के कतिपय सदस्यों द्वारा शेयरों के विक्रय की प्रस्थापना

(1) जहां किसी कंपनी के कतिपय सदस्य, निदेशक बोर्ड के परामर्श से, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अनुसार उनके द्वारा संपूर्ण शेयर या उनके भाग को धारण करते हुए जनता को प्रस्थापित करने का प्रस्ताव करते हैं, वहां वे ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जो विहित की जाए, ऐसा कर सकेंगे।

(2) ऐसा कोई दस्तावेज, जिसके द्वारा जनता को विक्रय की प्रस्थापना की गई है, सभी प्रयोजनों के लिए कंपनी द्वारा जारी किया गया प्रास्पेक्टस समझा जाएगा और प्रास्पेक्टस की अंतर्वस्तुओं तथा प्रास्पेक्टस में गलत कथनों और उसके लोपों से संबंधित या प्रास्पेक्टस से अन्यथा संबंधित दायित्व के बारे में सभी विधियां और तदधीन बनाए गए नियम उसी प्रकार लागू होंगे मानो यह कंपनी द्वारा जारी किया गया कोई प्रास्पेक्टस है |

(3) ऐसे सदस्य, जो चाहे व्यष्टिक या निगमित निकाय या दोनों हों, जिनके शेयर जनता को प्रस्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित हैं, सामूहिक रूप से उस कंपनी को, जिसके शेयर जनता को विक्रय के लिए प्रस्थापित किए गए हैं, अपने लिए और उनकी ओर से विक्रय की प्रस्थापना के संबंध में सभी कार्रवाइयां करने के लिए प्राधिकृत करेंगे और वे कंपनी को इस विषय पर उनके द्वारा उपगत सभी व्ययों की प्रतिपूर्ति करेंगे।

Companies Act Section-28 (Company Act Section-28 in English)

Offer of sale of shares by certain members of company

(1) Where certain members of a  company propose, in consultation with the Board of Directors to offer, in accordance with the provisions of any law for the time being in force, whole or part of their holding of shares to the public, they may do so in accordance with such procedure as may be prescribed. 

(2) Any document by which the offer of sale to the public is made shall, for all purposes, be deemed to be a prospectus issued by the company and all laws and rules made thereunder as to the contents of the prospectus and as to liability in respect of misstatements in and omission from prospectus or otherwise relating to a prospectus shall apply as if this is a prospectus issued by the company. 

(3) The members, whether individuals or bodies corporate or both, whose shares are proposed to be  offered to the public, shall collectively authorise the company, whose shares are offered for sale to the  public, to take all actions in respect of offer of sale for and on their behalf and they shall reimburse the  company all expenses incurred by it on this matter.

हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 28 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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