कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-44 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 44 के अनुसार किसी कंपनी में किसी सदस्य के शेयर या डिबेंचर या अन्य हित कंपनी के अनुच्छेदों द्वारा उपबंधित रीति में अंतरणीय जंगम संपत्ति होंगे, जिसे Companies Act Section-44 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
IMPORTANT HIGHLIGHT
कंपनी अधिनियम की धारा 44 (Companies Act Section-44) का विवरण
कंपनी अधिनियम की धारा 44 Companies Act Section-44 के अनुसार किसी कंपनी में किसी सदस्य के शेयर या डिबेंचर या अन्य हित कंपनी के अनुच्छेदों द्वारा उपबंधित रीति में अंतरणीय जंगम संपत्ति होंगे।
कंपनी अधिनियम की धारा 44 (Companies Act Section-44 in Hindi)
शेयरों या डिबेंचरों की प्रकृति–
किसी कंपनी में किसी सदस्य के शेयर या डिबेंचर या अन्य हित कंपनी के अनुच्छेदों द्वारा उपबंधित रीति में अंतरणीय जंगम संपत्ति होंगे।
Companies Act Section-44 (Company Act Section-44 in English)
Nature of shares or debentures–
The shares or debentures or other interests of any member in a company shall be movable property transferable in the manner provided by the articles of the company.
हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 44 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।