कंपनी अधिनियम की धारा 45| Companies Act Section 45

कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-45 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 45 के अनुसार शेयर पूंजी वाली किसी कंपनी के प्रत्येक शेयर को उसकी भिन्न संख्या द्वारा अलग किया जाएगा, परंतु इस धारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा धारित शेयर को लागू नहीं होगी, जिसका नाम निक्षेपागार के अभिलेख में ऐसे शेयर में फायदाग्राही हित धारक के रूप में दर्ज हैं, जिसे Companies Act Section-45 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

कंपनी अधिनियम की धारा 45 (Companies Act Section-45) का विवरण

कंपनी अधिनियम की धारा 45 Companies Act Section-45 के अनुसार शेयर पूंजी वाली किसी कंपनी के प्रत्येक शेयर को उसकी भिन्न संख्या द्वारा अलग किया जाएगा, परंतु इस धारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा धारित शेयर को लागू नहीं होगी, जिसका नाम निक्षेपागार के अभिलेख में ऐसे शेयर में फायदाग्राही हित धारक के रूप में दर्ज हैं।

कंपनी अधिनियम की धारा 45 (Companies Act Section-45 in Hindi)

शेयरों का संख्यांकन

शेयर पूंजी वाली किसी कंपनी के प्रत्येक शेयर को उसकी भिन्न संख्या द्वारा अलग किया जाएगा :

परंतु इस धारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा धारित शेयर को लागू नहीं होगी, जिसका नाम निक्षेपागार के अभिलेख में ऐसे शेयर में फायदाग्राही हित धारक के रूप में दर्ज हैं।

Companies Act Section-45 (Company Act Section-45 in English)

Numbering of shares

Every share in a company having a share capital shall be distinguished  by its distinctive number: 

Provided that nothing in this section shall apply to a share held by a person whose name is entered as holder of beneficial interest in such share in the records of a depository.

हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 45 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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