कंपनी अधिनियम की धारा 49| Companies Act Section 49

कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-49 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 49 के अनुसार जहां किसी वर्ग के शेयरों के संबंध में और शेयर पूंजी के लिए कोई मांग की जाती है, वहां ऐसी मांगें उस वर्ग के अधीन आने वाले सभी शेयरों के संबंध में एक समान आधार पर की जाएंगी, जिसे Companies Act Section-49 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

कंपनी अधिनियम की धारा 49 (Companies Act Section-49) का विवरण

कंपनी अधिनियम की धारा 49 Companies Act Section-49 के अनुसार जहां किसी वर्ग के शेयरों के संबंध में और शेयर पूंजी के लिए कोई मांग की जाती है, वहां ऐसी मांगें उस वर्ग के अधीन आने वाले सभी शेयरों के संबंध में एक समान आधार पर की जाएंगी।

कंपनी अधिनियम की धारा 49 (Companies Act Section-49 in Hindi)

समान वर्ग के शेयरों पर कॉल समान आधार पर की जाएगी

जहां किसी वर्ग के शेयरों के संबंध में और शेयर पूंजी के लिए कोई मांग की जाती है, वहां ऐसी मांगें उस वर्ग के अधीन आने वाले सभी शेयरों के संबंध में एक समान आधार पर की जाएंगी।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए, समान अभिहित मूल्य के शेयरों को, जिन पर विभिन्न रकमें समादत्त की गई हैं, एक ही वर्ग के अधीन आने वाला नहीं समझा जाएगा।

Companies Act Section-49 (Company Act Section-49 in English)

Calls on shares of same class to be made on uniform basis

Where any calls for further share  capital are made on the shares of a class, such calls shall be made on a uniform basis on all shares falling  under that class. 

Explanation.—For the purposes of this section, shares of the same nominal value on which different amounts have been paid up shall not be deemed to fall under the same class.

हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 49 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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