कंपनी अधिनियम की धारा 65| Companies Act Section 65

कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-65 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 65 के अनुसार शेयर पूंजी वाली कोई अपरिसीमित कंपनी, इस अधिनियम के अधीन परिसीमित कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए संकल्प द्वारा निम्नलिखित में से कोई एक या दोनों बातें कर सकेगी, जिसे Companies Act Section-65 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

कंपनी अधिनियम की धारा 65 (Companies Act Section-65) का विवरण

कंपनी अधिनियम की धारा 65 Companies Act Section-65 के अनुसार शेयर पूंजी वाली कोई अपरिसीमित कंपनी, इस अधिनियम के अधीन परिसीमित कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए संकल्प द्वारा निम्नलिखित में से कोई एक या दोनों बातें कर सकेगी।

कंपनी अधिनियम की धारा 65 (Companies Act Section-65 in Hindi)

परिसीमित कम्पनी में संपरिवर्तन पर, अपरिसीमित कंपनी पर आरक्षित शेयर पूंजी प्रदान करना-

शेयर पूंजी वाली कोई अपरिसीमित कंपनी, इस अधिनियम के अधीन परिसीमित कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए संकल्प द्वारा निम्नलिखित में से कोई एक या दोनों बातें कर सकेगी, अर्थात् :

(क) अपने प्रत्येक शेयर की अभिहित रकम की वृद्धि द्वारा अपनी शेयर पूंजी की अभिहित रकम की इस शर्त के अधीन रहते हुए वृद्धि, कि बढ़ी हुई पूंजी का कोई भाग, कंपनी के परिसमापन की दशा में और उसके प्रयोजनों के सिवाय मांग किए जाने के योग्य नहीं होगा;

(ख) यह उपबंध कर सकेगी कि इसकी मांग न की गई शेयर पूंजी का विनिर्दिष्ट भाग, कंपनी के परिसमापन की दशा में और उसके प्रयोजनों के सिवाय मांग किए जाने के योग्य नहीं होगा।

Companies Act Section-65 (Company Act Section-65 in English)

Unlimited company to provide for reserve share capital on conversion into limited  company

An unlimited company having a share capital may, by a resolution for registration as a  limited company under this Act, do either or both of the following things, namely— 

(a) increase the nominal amount of its share capital by increasing the nominal amount of each of  its shares, subject to the condition that no part of the increased capital shall be capable of being called  up except in the event and for the purposes of the company being wound up; 

(b) provide that a specified portion of its uncalled share capital shall not be capable of being  called up except in the event and for the purposes of the company being wound up.

हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 65 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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