कंपनी अधिनियम की धारा 78| Companies Act Section 78

कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-78 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 78 के अनुसार जहां कंपनी, इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के संबंध में अपने दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, धारा 77 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भार को रजिस्टर करने में असफल रहती है, वहां ऐसा व्यक्ति, जिसके पक्ष में भार सृजित किया जाता है, ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रार को भार के लिए सृजित लिखत के साथ भार के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकेगा, जिसे Companies Act Section-78 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

कंपनी अधिनियम की धारा 78 (Companies Act Section-78) का विवरण

कंपनी अधिनियम की धारा 78 Companies Act Section-78 के अनुसार जहां कंपनी, इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के संबंध में अपने दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, धारा 77 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भार को रजिस्टर करने में असफल रहती है, वहां ऐसा व्यक्ति, जिसके पक्ष में भार सृजित किया जाता है, ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रार को भार के लिए सृजित लिखत के साथ भार के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकेगा।

कंपनी अधिनियम की धारा 78 (Companies Act Section-78 in Hindi)

भार के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

जहां कंपनी, इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के संबंध में अपने दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, धारा 77 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भार को रजिस्टर करने में असफल रहती है, वहां ऐसा व्यक्ति, जिसके पक्ष में भार सृजित किया जाता है, ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रार को भार के लिए सृजित लिखत के साथ भार के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकेगा और रजिस्ट्रार ऐसे आवेदन पर कंपनी को सूचना देने के पश्चात् चौदह दिन की अवधि के भीतर, ऐसी फीस का, जो विहित की जाए, संदाय करने पर ऐसे रजिस्ट्रीकरण को तब तक अनुज्ञात नहीं कर सकेगा जब तक कि कंपनी भार को स्वयं रजिस्टर नहीं करती है या ऐसा पर्याप्त हेतुक नहीं दर्शाती है कि ऐसा भार क्यों रजिस्टर नहीं किया जाए :

परंतु जहां रजिस्ट्रीकरण उस व्यक्ति के आवेदन पर किया जाता है, जिसके पक्ष में भार सृजित किया गया है, वहां वह व्यक्ति भार के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रार को उसके द्वारा संदत्त किसी फीस या अतिरिक्त फीस की रकम कंपनी से वसूल करने का हकदार होगा।

Companies Act Section-78 (Company Act Section-78 in English)

Application for registration of charge

Where a company fails to register the charge within the period specified in section 77, without prejudice to its liability in respect of any offense under this Chapter, the person in whose favor the charge is created may apply to the Registrar for registration of the charge along with the instrument created for the charge, within such time and in such form and manner as may be prescribed and the Registrar may, on such application, within a period of fourteen days after giving notice to the company, unless the company itself registers the charge or shows sufficient cause why such charge should not be registered, allow such registration on payment of such fees, as may be prescribed:
Provided that where registration is effected on application of the person in whose favour the charge is created, that person shall be entitled to recover from the company the amount of any fees or additional fees paid by him to the Registrar for the purpose of registration of charge

हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 78 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स मे कमेंट करके पूंछ सकते है।

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