कंपनी अधिनियम की धारा 79| Companies Act Section 79

कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-79 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 79 के अनुसार इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी भार के निबंधन या शर्तों या विस्तार या प्रवर्तन में किसी उपांतरण, को लागू होंगे, जिसे Companies Act Section-79 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

कंपनी अधिनियम की धारा 79 (Companies Act Section-79) का विवरण

कंपनी अधिनियम की धारा 79 Companies Act Section-79 के अनुसार इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी भार के निबंधन या शर्तों या विस्तार या प्रवर्तन में किसी उपांतरण, को लागू होंगे।

कंपनी अधिनियम की धारा 79 (Companies Act Section-79 in Hindi)

कतिपय मामलों में धारा 77 का लागू होना

भारों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित धारा 77 के उपबंध, जहां तक हो सके, –

(क) उस धारा के अर्थ के भीतर भार के अधीन रहते हुए किसी संपत्ति का अर्जन करने वाली कंपनी; या

(ख) उस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी भार के निबंधन या शर्तों या विस्तार या प्रवर्तन में किसी उपांतरण, को लागू होंगे।

Companies Act Section-79 (Company Act Section-79 in English)

Section 77 to apply in certain matters

The provisions of section 77 relating to registration of charges shall, so far as may be, apply to-

(a) a company acquiring any property subject to a charge within the meaning of that section; or
(b) any modification in the terms or conditions or the extent or operation of any charge registered under that section.

हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 79 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स मे कमेंट करके पूछ सकते है।

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