कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-80 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 80 के अनुसार जहां किसी कंपनी की किसी संपत्ति या आस्तियों या उसके उपक्रमों में से किसी उपक्रम पर कोई भार धारा 77 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाता है, वहां ऐसी संपत्ति, आस्तियों, उपक्रमों या उसके भाग या उसमें किसी अंश या हित को अर्जित करने वाले किसी व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसे ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तारीख से भार की सूचना थी, जिसे Companies Act Section-80 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
IMPORTANT HIGHLIGHT
कंपनी अधिनियम की धारा 80 (Companies Act Section-80) का विवरण
कंपनी अधिनियम की धारा 80 Companies Act Section-80 के अनुसार जहां किसी कंपनी की किसी संपत्ति या आस्तियों या उसके उपक्रमों में से किसी उपक्रम पर कोई भार धारा 77 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाता है, वहां ऐसी संपत्ति, आस्तियों, उपक्रमों या उसके भाग या उसमें किसी अंश या हित को अर्जित करने वाले किसी व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसे ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तारीख से भार की सूचना थी।
कंपनी अधिनियम की धारा 80 (Companies Act Section-80 in Hindi)
भार की सूचना की तारीख–
जहां किसी कंपनी की किसी संपत्ति या आस्तियों या उसके उपक्रमों में से किसी उपक्रम पर कोई भार धारा 77 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाता है, वहां ऐसी संपत्ति, आस्तियों, उपक्रमों या उसके भाग या उसमें किसी अंश या हित को अर्जित करने वाले किसी व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसे ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तारीख से भार की सूचना थी।
Companies Act Section-80 (Company Act Section-80 in English)
Date of notice of charge–
Where any charge on any property or assets of a company or any of its undertakings is registered under section 77, any person acquiring such property, assets, undertakings, or part thereof or any share or interest therein shall be deemed to have notice of the charge from the date of such registration.
हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 80 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स मे कमेंट करके पूछ सकते है।