कंपनी अधिनियम की धारा 81| Companies Act Section 81

कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-81 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 81 के अनुसार रजिस्ट्रार, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रत्येक कंपनी के संबंध में इस अध्याय के अधीन रजिस्ट्रीकृत भारों की विशिष्टियों वाला एक रजिस्टर रखेगा, जिसे Companies Act Section-81 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

कंपनी अधिनियम की धारा 81 (Companies Act Section-81) का विवरण

कंपनी अधिनियम की धारा 81 Companies Act Section-81 के अनुसाररजिस्ट्रार, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रत्येक कंपनी के संबंध में इस अध्याय के अधीन रजिस्ट्रीकृत भारों की विशिष्टियों वाला एक रजिस्टर रखेगा।

कंपनी अधिनियम की धारा 81 (Companies Act Section-81 in Hindi)

रजिस्ट्रार द्वारा भारों का रजिस्टर रखा जाना

 (1) रजिस्ट्रार, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रत्येक कंपनी के संबंध में इस अध्याय के अधीन रजिस्ट्रीकृत भारों की विशिष्टियों वाला एक रजिस्टर रखेगा।

(2) इस धारा के अनुसरण में रखा गया रजिस्टर किसी व्यक्ति द्वारा, ऐसी फीस का, जो प्रत्येक निरीक्षण के लिए विहित की जाए, संदाय किए जाने पर निरीक्षण करने के लिए खुला होगा।

Companies Act Section-81 (Company Act Section-81 in English)

Register of charges to be kept by Registrar

(1) The Registrar shall, in respect of every company, keep a register containing particulars of the charges registered under this Chapter in such form and in such manner as may be prescribed.
(2) A register kept in pursuance of this section shall be open to inspection by any person on payment of such fees as may be prescribed for each inspection.

हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 81 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स मे कमेंट करके पूछ सकते है।

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