कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-87 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 87 के अनुसार कंपनी द्वारा सृजित किसी भार के विवरण की या किसी ऐसे भार की जिसके अधीन ऐसी कोई सम्पति है. जो कंपनी द्वारा अर्जित की गई है या ऐसे भार के उपांतरण की विशिष्टियां फाइल करने का लोप, जिसे Companies Act Section-87 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
IMPORTANT HIGHLIGHT
कंपनी अधिनियम की धारा 87 (Companies Act Section-87) का विवरण
कंपनी अधिनियम की धारा 87 Companies Act Section-87 के अनुसार कंपनी द्वारा सृजित किसी भार के विवरण की या किसी ऐसे भार की जिसके अधीन ऐसी कोई सम्पति है. जो कंपनी द्वारा अर्जित की गई है या ऐसे भार के उपांतरण की विशिष्टियां फाइल करने का लोप या भार के भुगतान या चुकाए जाने की प्रज्ञापना या किन्हीं अन्य आधारों पर अनुतोष देना न्यायोचित और साम्यापूर्ण है।
कंपनी अधिनियम की धारा 87 (Companies Act Section-87 in Hindi)
केन्द्रीय सरकार व्दारा भारों के रजिस्टर का परिशोधन-
(1) केन्द्रीय सरकार का, निम्नलिखित समाधान होने पर कि-
(i) (क) कंपनी द्वारा सृजित किसी भार के विवरण की या किसी ऐसे भार की जिसके अधीन ऐसी कोई सम्पति है. जो कंपनी द्वारा अर्जित की गई है या ऐसे भार के उपांतरण की विशिष्टियां फाइल करने का लोप; या
(ख) इस अध्याय के अधीन अपेक्षित समय के भीतर किसी भार को रजिस्ट्रीकृत करने का लोप या भार के भुगतान या चुकाए जाने की प्रज्ञापना इस अध्याय के अधीन अपेक्षित समय के भीतर, रजिस्ट्रार को देने का लोप: या
(ग) धारा 82 या धारा 83 के अनुसरण में किसी ऐसे भार या उपांतरण के संबंध में या चुकाए जाने के ज्ञापन के संबंध में या की गई अन्य प्रविष्टि के संबंध में किसी विशिष्टि का लोप या अयथार्थ कथन,
संयोगवश किसी अनवधानता या किसी अन्य पर्याप्त हेतुक के कारण हो गया था या वह इस प्रकार का नहीं है कि उससे कंपनी के लेनदारों या शेयर धारकों की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े; या
(ii) किन्हीं अन्य आधारों पर अनुतोष देना न्यायोचित और साम्यापूर्ण है,
तो वह कंपनी या किसी हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो केन्द्रीय सरकार को न्यायसंगत और समीचीन प्रतीत हो, “यह निर्देश दे सकेगी कि भार की विशिष्टियों को फाइल करने के लिए या उसके रजिस्ट्रीकरण के लिए या भुगतान या चुकाए जाने की प्रज्ञापना देने के लिए समय बढ़ाया जाए या जैसा अपेक्षित हो, उस लोप या अयथार्थ कथन को परिशोधित किया जाए।
(2) जहां, केन्द्रीय सरकार किसी भार के रजिस्ट्रीकरण के लिए समय बढ़ाती है, वहां भार के, वास्तव में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के पूर्व संपृक्त संपत्ति के संबंध में अर्जित किन्हीं अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव उस आदेश से नहीं पड़ेगा ।
Companies Act Section-87 (Company Act Section-87 in English)
Punishment for contravention–
(1) The Central Government on being satisfied that—
(i) (a) the omission to file with the Registrar the particulars of any charge created by a company or any charge subject to which any property has been acquired by a company or any modification of such charge; or
(b) the omission to register any charge within the time required under this Chapter or the
omission to give intimation to the Registrar of the payment or the satisfaction of a charge, within the time required under this Chapter; or
(c) the omission or misstatement of any particular with respect to any such charge or
modification or with respect to any memorandum of satisfaction or other entry made in pursuance of section 82 or section 83,
was accidental or due to inadvertence or some other sufficient cause or it is not of a nature to prejudice the position of creditors or shareholders of the company; or
(ii) on any other grounds, it is just and equitable to grant relief,
it may on the application of the company or any person interested and on such terms and conditions as it
may seem to the Central Government just and expedient, direct that the time for the filing of the particulars or for the registration of the charge or for the giving of intimation of payment or satisfaction shall be extended or, as the case may require, that the omission or misstatement shall be rectified.
(2) Where the Central Government extends the time for the registration of a charge, the order shall not prejudice any rights acquired in respect of the property concerned before the charge is actually registered.
हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 87 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स मे कमेंट करके पूछ सकते है।