कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-94 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 94 के अनुसार धारा 88 के अधीन कम्पनी द्वारा रखे जाने और उनका अनुरक्षण किए जाने के लिए अपेक्षित रजिस्टरों और धारा 92 के अधीन फाइल की गई वार्षिक विवरणी की प्रतियां, कम्पनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में रखी जाएंगी, जिसे Companies Act Section-94 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
IMPORTANT HIGHLIGHT
कंपनी अधिनियम की धारा 94 (Companies Act Section-94) का विवरण
कंपनी अधिनियम की धारा 94 Companies Act Section-94 के अनुसार धारा 88 के अधीन कम्पनी द्वारा रखे जाने और उनका अनुरक्षण किए जाने के लिए अपेक्षित रजिस्टरों और धारा 92 के अधीन फाइल की गई वार्षिक विवरणी की प्रतियां, कम्पनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में रखी जाएंगी।
कंपनी अधिनियम की धारा 94 (Companies Act Section-94 in Hindi)
रजिस्टरों, विवरणियों, आदि के रखे जाने का स्थान और निरीक्षण-
(1) धारा 88 के अधीन कम्पनी द्वारा रखे जाने और उनका अनुरक्षण किए जाने के लिए अपेक्षित रजिस्टरों और धारा 92 के अधीन फाइल की गई वार्षिक विवरणी की प्रतियां, कम्पनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में रखी जाएंगी :
परंतु ऐसे रजिस्टर या विवरणी की प्रतियां, यदि कंपनी के साधारण अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प द्वारा अनुमोदित की गई हों और प्रस्तावित विशेष संकल्प की एक प्रति रजिस्ट्रार को अग्रिम में दी गई हो तो, भारत में ऐसे किसी अन्य स्थान पर भी रखी जा सकेंगी, जिसमें सदस्यों के रजिस्टर में प्रविष्ट कुल सदस्यों के एक बटा दस से अधिक सदस्य निवास करते हैं :
परन्तु यह और कि वह अवधि, जिसके लिए रजिस्टर, विवरणियां, अभिलेख, आदि का रखा जाना अपेक्षित है, ऐसी होगी, जो विहित की जाए ।
(2) रजिस्टर और उनकी अनुक्रमणिकाएं, उस दशा के सिवाय, जब वे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन बंद कर दी गई हों और सभी विवरणियों की प्रतियां, कामकाज के समय के दौरान, किसी सदस्य, डिबेंचरधारी, अन्य प्रतिभूति धारक या फायदाग्राही स्वामी द्वारा किसी फीस का संदाय किए बिना और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, ऐसी फीस का संदाय करके, जो विहित की जाए, निरीक्षण के लिए खुली रहेंगी ।
(3) ऐसा कोई सदस्य, डिबेंचरधारी, अन्य प्रतिभूति धारक या फायदाग्राही स्वामी या कोई अन्य व्यक्ति, –
(क) किसी रजिस्टर या अनुक्रमणिका या विवरणी से, किसी फीस के संदाय के बिना, उद्धरण ले सकेगा; या
(ख) ऐसे किसी रजिस्टर या उसमें की प्रविष्टियों की या विवरणी की प्रति की, ऐसी फीस जो विहित की जाए देकर दिए जाने की अपेक्षा कर सकेगा ।
(4) यदि इस धारा के अधीन अपेक्षित कोई निरीक्षण करने या कोई उद्धरण या प्रति तैयार करने से इंकार कर दिया जाता है तो कंपनी और कंपनी का प्रत्येक ऐसा अधिकारी, जो व्यतिक्रम करता है, प्रत्येक ऐसे व्यतिक्रम के लिए, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान इंकार या व्यतिक्रम जारी रहता है, अधिकतम एक लाख रुपए के अधीन रहते हुए, एक हजार रुपए की शास्ति का दायी होगा।
(5) केंद्रीय सरकार भी, आदेश द्वारा, दस्तावेज के अव्यवहित निरीक्षण का निदेश दे सकेगी या यह निदेश दे सकेगी कि जो उद्धरण लेने की मांग की गई है. वह तत्काल उस व्यक्ति को लेने दिया जाए, जिसने उसकी अपेक्षा की है।
Companies Act Section-94 (Company Act Section-94 in English)
Place of keeping and inspection of registers, returns, etc–
(1) The registers required to be kept and maintained by a company under section 88 and copies of the annual return filed under section 92 shall
be kept at the registered office of the company:
Provided that such registers or copies of return may also be kept at any other place in India in which more than one-tenth of the total number of members entered in the register of members reside, if approved by a special resolution passed at a general meeting of the company and the Registrar has been
given a copy of the proposed special resolution in advance:
Provided further that the period for which the registers, returns and records are required to be kept shall be such as may be prescribed.
(2) The registers and their indices, except when they are closed under the provisions of this Act, and the copies of all the returns shall be open for inspection by any member, debenture-holder, other security holder or beneficial owner, during business hours without payment of any fees and by any other person on payment of such fees as may be prescribed.
(3) Any such member, debenture-holder, other security holder or beneficial owner or any other person may—
(a) take extracts from any register, or index or return without payment of any fee; or
(b) require a copy of any such register or entries therein or return on payment of such fees as may be prescribed.
(4) If any inspection or the making of any extract or copy required under this section is refused, the company and every officer of the company who is in default shall be liable, for each such default, to a penalty of one thousand rupees for every day subject to a maximum of one lakh rupees during which the refusal or default continues.
(5) The Central Government may also, by order, direct an immediate inspection of the document, or direct that the extract required shall forthwith be allowed to be taken by the person requiring it.
हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 94 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स मे कमेंट करके पूछ सकते है।