कंपनी अधिनियम की धारा 95| Companies Act Section 95

कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-95 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 95 के अनुसार धारा 88 और धारा 94 के आधीन बनाये रखे गये रजिस्टर, उनकी अनुक्रमणिकाएं और वार्षिक विवरणियों की प्रतियां, इस अधिनियम व्दारा या उसके अधीन उसमे अंतः स्थापित किये जाने के लिये निदेशित या प्राधिकृत किसी विषय की प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य होगी, जिसे Companies Act Section-95 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

कंपनी अधिनियम की धारा 95 (Companies Act Section-95) का विवरण

कंपनी अधिनियम की धारा 95 Companies Act Section-95 के अनुसार धारा 88 और धारा 95 के आधीन बनाये रखे गये रजिस्टर, उनकी अनुक्रमणिकाएं और वार्षिक विवरणियों की प्रतियां, इस अधिनियम व्दारा या उसके अधीन उसमे अंतः स्थापित किये जाने के लिये निदेशित या प्राधिकृत किसी विषय की प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य होगी।

कंपनी अधिनियम की धारा 95 (Companies Act Section-95 in Hindi)

रजिस्टरों, आदि का साक्ष्य होना-

धारा 88 और धारा 94 के आधीन बनाये रखे गये रजिस्टर, उनकी अनुक्रमणिकाएं और वार्षिक विवरणियों की प्रतियां, इस अधिनियम व्दारा या उसके अधीन उसमे अंतः स्थापित किये जाने के लिये निदेशित या प्राधिकृत किसी विषय की प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य होगी।

Companies Act Section-95 (Company Act Section-95 in English)

Registers, etc., to be evidence-

The registers, their indices and copies of annual returns maintained under sections 88 and 94 shall be prima facie evidence of any matter directed or authorised to be inserted therein by or under this Act.

हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 95 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स मे कमेंट करके पूछ सकते है।

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