कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-96 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 96 के अनुसार एक व्यक्ति कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी प्रत्येक वर्ष में, किन्हीं अन्य अधिवेशनों के अतिरिक्त, अपने वार्षिक साधारण अधिवेशन के रूप में एक साधारण अधिवेशन आयोजित करेगी और अधिवेशन को बुलाने वाली सूचनाओं में उसे उस रूप में विनिर्दिष्ट करेगी और कंपनी के एक वार्षिक साधारण अधिवेशन की तारीख और आगामी वार्षिक साधारण अधिवेशन की तारीख के बीच पन्द्रह मास से अधिक का समय व्यतीत नहीं होगा, जिसे Companies Act Section-96 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
IMPORTANT HIGHLIGHT
कंपनी अधिनियम की धारा 96 (Companies Act Section-96) का विवरण
कंपनी अधिनियम की धारा 96 Companies Act Section-96 के अनुसार एक व्यक्ति कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी प्रत्येक वर्ष में, किन्हीं अन्य अधिवेशनों के अतिरिक्त, अपने वार्षिक साधारण अधिवेशन के रूप में एक साधारण अधिवेशन आयोजित करेगी और अधिवेशन को बुलाने वाली सूचनाओं में उसे उस रूप में विनिर्दिष्ट करेगी और कंपनी के एक वार्षिक साधारण अधिवेशन की तारीख और आगामी वार्षिक साधारण अधिवेशन की तारीख के बीच पन्द्रह मास से अधिक का समय व्यतीत नहीं होगा।
कंपनी अधिनियम की धारा 96 (Companies Act Section-96 in Hindi)
वार्षिक साधारण अधिवेशन-
(1) एक व्यक्ति कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी प्रत्येक वर्ष में, किन्हीं अन्य अधिवेशनों के अतिरिक्त, अपने वार्षिक साधारण अधिवेशन के रूप में एक साधारण अधिवेशन आयोजित करेगी और अधिवेशन को बुलाने वाली सूचनाओं में उसे उस रूप में विनिर्दिष्ट करेगी और कंपनी के एक वार्षिक साधारण अधिवेशन की तारीख और आगामी वार्षिक साधारण अधिवेशन की तारीख के बीच पन्द्रह मास से अधिक का समय व्यतीत नहीं होगा :
परंतु प्रथम वार्षिक साधारण अधिवेशन की दशा में, उसे कंपनी के पहले वित्तीय वर्ष के अंत की तारीख से नौ मास की अवधि के भीतर और किसी अन्य दशा में, वित्तीय वर्ष की अंत की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर आयोजित किया जाएगा :
परंतु यह और कि यदि कोई कंपनीं पूर्वोक्तानुसार अपना प्रथम वार्षिक साधारण अधिवेशन आयोजित करती है तो कंपनी के लिए अपने निगमन के वर्ष में कोई वार्षिक! साधारण अधिवेशन आयोजित करना आवश्यक नहीं होगा :
परंतु यह भी कि रजिस्ट्रार, किसी विशेष कारण से, उस समय को तीन मास से अनधिक की अवधि के लिए बढ़ा सकेगा, जिसके भीतर पहले वार्षिक साधारण अधिवेशन से भिन्न कोई वार्षिक साधारण अधिवेशन आयोजित किया जाएगा ।
(2) प्रत्येक वार्षिक साधारण अधिवेशन ऐसे किसी दिन को, जो राष्ट्रीय अवकाश का दिन नहीं है, कामकाज के समय के दौरान अर्थात् 9 बजे पूर्वाह्न से 6 बजे अपराह्न के बीच, बुलाया जाएगा और कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में या उस शहर, नगर या ग्राम के भीतर किसी अन्य स्थान पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें कंपनी का ! रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है:
परंतु केंद्रीय सरकार, किसी कंपनी को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिरोपित करे, इस उपधारा के उपबंधों से छूट दे सकेगी ।
स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “राष्ट्रीय अवकाश” से केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित कोई दिन अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है।
Companies Act Section-96 (Company Act Section-96 in English)
Annual general meeting-
(1) Every company other than a One Person Company shall in each year hold in addition to any other meetings, a general meeting as its annual general meeting and shall specify the meeting as such in the notices calling it, and not more than fifteen months shall elapse between the date of one annual general meeting of a company and that of the next:
Provided that in case of the first annual general meeting, it shall be held within a period of nine months from the date of closing of the first financial year of the company and in any other case, within a period of six months, from the date of closing of the financial year:
Provided further that if a company holds its first annual general meeting as aforesaid, it shall not be necessary for the company to hold any annual general meeting in the year of its incorporation:
Provided also that the Registrar may, for any special reason, extend the time within which any annual general meeting, other than the first annual general meeting, shall be held, by a period not exceeding three months.
(2) Every annual general meeting shall be called during business hours, that is, between 9 a.m. and 6 p.m. on any day that is not a National Holiday and shall be held either at the registered office of the company or at some other place within the city, town or village in which the registered office of the
company is situate:
Provided that the Central Government may exempt any company from the provisions of this subsection subject to such conditions as it may impose.
Explanation—For the purposes of this sub-section, National Holiday means and includes a day declared as National Holiday by the Central Government.
हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 96 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स मे कमेंट करके पूछ सकते है।