नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 137 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 137 कब लागू होती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
धारा 137 का विवरण
दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) में धारा 137 के अन्तर्गत जब मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसा आदेश पारित किया गया हो, जिससे नागरिक किसी मार्ग, नदी, जलसरणी या स्थान के उपयोग बाधित हो रहा हो, मजिस्ट्रेट द्वारा उस व्यक्ति जिसके विरुद्ध वह आदेश किया गया है अपने समक्ष हाजिर होने पर, उससे प्रश्न करेगा कि क्या वह उस मार्ग, नदी, जलसरणी या स्थान के बारे में किसी लोक अधिकार के अस्तित्व से इंकार करता है तो मजिस्ट्रेट धारा 138 के अधीन कार्यवाही करने के पहले उस बात की जांच करेगा।यदि ऐसी जांच में मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ऐसे इंकार के समर्थन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य है तो वह कार्यवाही को तब तक के लिए रोक देगा।
सीआरपीसी की धारा 137 के अनुसार
जहां लोक अधिकार के अस्तित्व से इंकार किया जाता है वहां प्रक्रिया-
(1) जहां किसी मार्ग, नदी, जलसरणी या स्थान के उपयोग में जनता को होने वाली बाधा, न्यूसेन्स या खतरे का निवारण करने के प्रयोजन के लिए कोई आदेश धारा 133 के अधीन किया जाता है वहां मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के जिसके विरुद्ध वह आदेश किया गया है अपने समक्ष हाजिर होने पर, उससे प्रश्न करेगा कि क्या वह उस मार्ग, नदी, जलसरणी या स्थान के बारे में किसी लोक अधिकार के अस्तित्व से इंकार करता है और यदि वह ऐसा करता है तो मजिस्ट्रेट धारा 138 के अधीन कार्यवाही करने के पहले उस बात की जांच करेगा।
(2) यदि ऐसी जांच में मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ऐसे इंकार के समर्थन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य है तो वह कार्यवाही को तब तक के लिए रोक देगा जब तक ऐसे अधिकार के अस्तित्व का मामला सक्षम न्यायालय द्वारा विनिश्चित नहीं कर दिया जाता है; और यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है तो वह धारा 138 के अनुसार कार्यवाही करेगा।
(3) मजिस्ट्रेट द्वारा उपधारा (1) के अधीन प्रश्न किए जाने पर, जो व्यक्ति उसमें निर्दिष्ट प्रकार के लोक अधिकार के अस्तित्व से इंकार नहीं करता है या ऐसा इंकार करने पर उसके समर्थन में विश्वसनीय साक्ष्य देने में असफल रहता है उसे पश्चात्वर्ती कार्यवाहियों में ऐसा कोई इन्कार नहीं करने दिया जाएगा।
Procedure where existence of public right is denied-
(1) Where an order is made under Section 133 for the purpose of preventing obstruction, nuisance or danger to the public in the use of any way, river, channel or place, the Magistrate shall, on the appearance before him of the person against whom the order was made, question him as to whether he denies the existence of any public right in respect of the way, river, channel or place, and if he does so, the Magistrate shall, before proceeding under Section 138, inquire into the matter.
(2) If in such inquiry the Magistrate finds that there is any reliable evidence in support of such denial, he shall stay the proceedings until the matter of the existence of such right has been decided by a competent Court; and, if he finds that there is no such evidence, he shall proceed as laid down in Section 138.
(3) A person who has, on being questioned by the Magistrate under sub-section (1), failed to deny the existence of a public right of the nature therein referred to, or who, having made such denial, has failed to adduce reliable evidence in support thereof, shall not in the subsequent proceedings be permitted to make any such denial.
हमारा प्रयास सीआरपीसी की धारा 137 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।