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सीआरपीसी की धारा 150 | संज्ञेय अपराधों के किए जाने की परिकल्पना की इत्तिला | CrPC Section- 150 in hindi| Information of design to commit cognizable offences.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 150 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 150 कब लागू होती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 150 का विवरण

दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) में धारा 150 के अन्तर्गत प्रत्येक पुलिस अधिकारी, जिसे किसी संज्ञेय अपराध को करने की परिकल्पना की इत्तिला प्राप्त होती है, ऐसी इत्तिला की संसूचना उस पुलिस अधिकारी को, जिसके वह अधीनस्थ है, और किसी ऐसे अन्य अधिकारी को देगा जिसका कर्तव्य किसी ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण या संज्ञान करना है।

सीआरपीसी की धारा 150 के अनुसार

संज्ञेय अपराधों के किए जाने की परिकल्पना की इत्तिला-

प्रत्येक पुलिस अधिकारी, जिसे किसी संज्ञेय अपराध को करने की परिकल्पना की इत्तिला प्राप्त होती है, ऐसी इत्तिला की संसूचना उस पुलिस अधिकारी को, जिसके वह अधीनस्थ है, और किसी ऐसे अन्य अधिकारी को देगा जिसका कर्तव्य किसी ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण या संज्ञान करना है।

Information of design to commit cognizable offences-
Every police officer receiving information of a design to commit any cognizable offence shall communicate such information to the police officer to whom he is subordinate, and to any other officer whose duty it is to prevent or take cognizance of the commission of any such offence.

हमारा प्रयास सीआरपीसी की धारा 150 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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