सीआरपीसी की धारा 152 | लोक सम्पत्ति की हानि का निवारण | CrPC Section- 152 in hindi| Prevention of injury to public property.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 152 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 152 कब लागू होती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 152 का विवरण

दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) में धारा 152 के अन्तर्गत किसी पुलिस अधिकारी की दृष्टिगोचरता में किसी भी जंगम या स्थावर लोक सम्पत्ति को हानि पहुंचाने का प्रयत्न किए जाने पर वह उसका, या किसी लोक भूमि चिन्ह या बोया या नौपरिवहन के लिए प्रयुक्त अन्य चिन्ह के हटाए जाने या उसे हानि पहुंचाए जाने का, निवारण करने के लिए अपने ही प्राधिकार से अन्तःक्षेप कर सकता है।

सीआरपीसी की धारा 152 के अनुसार

लोक सम्पत्ति की हानि का निवारण-

किसी पुलिस अधिकारी की दृष्टिगोचरता में किसी भी जंगम या स्थावर लोक सम्पत्ति को हानि पहुंचाने का प्रयत्न किए जाने पर वह उसका, या किसी लोक भूमि चिन्ह या बोया या नौपरिवहन के लिए प्रयुक्त अन्य चिन्ह के हटाए जाने या उसे हानि पहुंचाए जाने का, निवारण करने के लिए अपने ही प्राधिकार से अन्तःक्षेप कर सकता है।

Prevention of injury to public property-
A police officer may of his own authority interpose to prevent any injury attempted to be committed in his view to any public property, movable or immovable, or the removal or injury of any public landmark or buoy or other mark used for navigation.

हमारा प्रयास सीआरपीसी की धारा 152 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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