Home CrPC (Code of Criminal Procedure) सीआरपीसी की धारा 177 | जांच और विचारण का मामूली स्थान | CrPC Section- 177 in hindi| Ordinary place of inquiry and trial.

सीआरपीसी की धारा 177 | जांच और विचारण का मामूली स्थान | CrPC Section- 177 in hindi| Ordinary place of inquiry and trial.

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सीआरपीसी की धारा 177 | जांच और विचारण का मामूली स्थान | CrPC Section- 177 in hindi| Ordinary place of inquiry and trial.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 177 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 177 कब लागू होती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 177 का विवरण

दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) में धारा 177 के अन्तर्गत प्रत्येक अपराध की जांच और विचारण मामूली तौर पर ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर वह अपराध किया गया है। यह धारा 177 ऐसे मामलों की जांच एवंम् अपराधिक स्थान की प्रक्रिया को बतलाता है।

सीआरपीसी की धारा 177 के अनुसार

जांच और विचारण का मामूली स्थान-

प्रत्येक अपराध की जांच और विचारण मामूली तौर पर ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर वह अपराध किया गया है।

Ordinary place of inquiry and trial-
Every offence shall ordinarily be inquired into and tried by a Court within whose local jurisdiction it was committed.

हमारा प्रयास सीआरपीसी की धारा 177 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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