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सीआरपीसी की धारा 412 | कारणों का अभिलिखित किया जाना | CrPC Section- 412 in hindi| Reasons to be recorded.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 412 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 412 कब लागू होती है, यह भी इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 412 का विवरण

दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 412 के अन्तर्गत जो कोई धारा 408, धारा 409, धारा 410 या धारा 411 के मामलों के अधीन आदेश करने वाला सेशन न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश करने के अपने कारणों को अभिलिखित करेगा।

सीआरपीसी की धारा 412 के अनुसार

कारणों का अभिलिखित किया जाना–

धारा 408, धारा 409, धारा 410 या धारा 411 के अधीन आदेश करने वाला सेशन न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश करने के अपने कारणों को अभिलिखित करेगा।

Reasons to be recorded-
A Sessions Judge or Magistrate making an order under Section 408, Section 409, Section 410 or Section 411 shall record his reasons for making it.

हमारा प्रयास सीआरपीसी की धारा 412 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

2 thoughts on “सीआरपीसी की धारा 412 | कारणों का अभिलिखित किया जाना | CrPC Section- 412 in hindi| Reasons to be recorded.”

  1. यदि किसी 323 504 506 आईपीसी के मुकदमे में 4 अभियुक्त थे
    2 के साथ समझौता हो गया है
    2 से समझौता नहीं करना चाहते तो यदि बचे हुए 2 मुलजिम कहे मुझे भी उसी आधार पर छोड़ दिया जाए
    तो वादी की तरफ से बचाव में क्या कहने का अधिकार है

    Reply
    • 2 के साथ समझौता हुआ और 2 नही करना चाहते, साक्ष्य किस पक्ष मे मजबूत है, ये देखो उसी आधार पर फैसला लो
      बचाव मे भी साक्ष्य और गवाह को मजबूती से देखे।

      Reply

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