नमस्कार दोस्तो,
आज हम बात करेंगे दिनांक 01/10/2021 से जीएसटी मे कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किये गये है। साथ ही जानेंगे जीएसटी काउसिंल की 45वी मीटिंग के पश्चात् क्या क्या बदलाव के प्रस्ताव रखे गये। जी हां बहुत से ऐसे बदलाव किये गये है, जिन्हे जानना बहुत जरूरी है, अन्यथा आप जीएसटी मे गलती कर सकते है।
जीएसटी काउसिंल की 45वी मीटिंग (45th Meeting of the GST Council)
दिनांक 17-09-2021 को जीएसटी बैठक केन्द्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जीएसटी परिषद ने अन्य बातों के साथ-साथ आपूर्ति पर जीएसटी दरों में परिवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओ पर चर्चा हुयी जिसके पश्चात् CBIC व्दारा महत्वपूर्ण बदलाव किये गये।
1- GST कर दरों में (COVID-19) के तहत राहत छूट
जीएसटी बैठक मे COVID-19 उपदार दवाईयों मे कर दर 1 अक्टूबर से नये लागू होगे, जो 31 दिसम्बर 2021 तक वैध होंगे। (बढायें अथवा घटायें जाने पर नये नोटिफिकेशन लागू होगा।)
- Amphotericin B -nil
- Remdesivir – 5%
- Tocilizumab -nil
- Anti-coagulants like Heparin – 5%
वह कोविड की उपचार दवाईयां जिन पर 5%, 31 दिसंबर, 2021 तक किया गया।
- Itolizumab
- Posaconazole
- Infliximab
- Favipiravir
- Casirivimab & Imdevimab
- 2-Deoxy-D-Glucose
- Bamlanivimab & Etesevimab
2- माल के संबंध में जीएसटी टैक्स दर में परिवर्तन-
S. No. | Item | Old | New |
1 | Retro fitment kits for vehicles used by the disabled | Appl. rate | 5% |
2 | Fortified Rice Kernels for schemes like ICDS etc. | 18% | 5% |
3 | Medicine Keytruda for treatment of cancer | 12% | 5% |
4 | Biodiesel supplied to OMCs for blending with Diesel | 12% | 5% |
5 | Ores and concentrates of metals such as iron, copper, aluminum, zinc and few others | 5% | 18% |
6 | Specified Renewable Energy Devices and parts | 5% | 12% |
7 | Cartons, boxes, bags, packing containers of paper etc. | 12% or 18% | 18% |
8 | Waste and scrap of polyurethanes and other plastics | 5% | 18% |
9 | All kinds of pens | 12% or 18% | 18% |
10 | Railway parts, locomotives & other goods in Chapter 86 | 12% | 18% |
11 | Miscellaneous goods of paper like cards, catalogue, printed material (Chapter 49 of tariff) | 12% | 18% |
12 | IGST on import of medicines for personal use, namely i. Zolgensma for Spinal Muscular Atrophy ii. Viltepso for Duchenne Muscular Dystrophy iii. Other medicines used in treatment of muscular atrophy recommended by Ministry of Health and Family Welfare and Department of Pharmaceuticals. | 12% | Nil |
13 | IGST exemption on goods supplied at Indo-Bangladesh Border haats | Appl. Rate | Nil |
14 | Unintended waste generated during the production of fish meal except for Fish Oil | Nil (for the period 1.7.2017 to 30.9.2019) |
3- वस्तुओं पर जीएसटी दरों से संबंधित अन्य परिवर्तन
अपंजीकृत व्यक्ति से मेंथा तेल की आपूर्ति को रिवर्स चार्ज के तहत जोड़ा गया है, इसके अलावा जीएसटी काउंसिल व्दारा केवल मेंथा तेल के निर्यात की अनुमति दी है, साथ ही मेंथा ऑयल की अनुमति केवल (LUT) लेटर ऑफ अंडरटेकिंग पर ही इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड ले सकेंगे।
ईट भट्टों को स्पेशल कम्पोजिशन स्कीम के तहत जो़ड़ा गया है, जिसकी लिमिट 20 लाख होगी, जो दिनांक 01-04-2022 से 6% कर दर से लागू होगा। जिस पर ITC नही मिलेगी। इसके अलावा रेगुलर टैक्स कर देयता 12% होगी, जिस पर ITC की छूट मिल सकेगी।
4- फुटवियर और टेक्सटाइल सेक्टर में इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में सुधार
फुटवियर और टेक्सटाइल सेक्टर में Inverted duty इनवर्टेड ड्यूटी को लागू करने के लिए जीएसटी काउंसिल व्दारा चर्चा की गयी थी, लेकिन इसे उचित समय के लिए स्थगित कर दिया गया है । जो दिनांक 01.01.2022 से लागू किया जाएगा।
5- केरल हाइकोर्ट के निर्देशअनुसार
केरल हाइकोर्ट ने पेट्रोलियम उत्पादो को भी जीएसटी मे जाेड़ने के लिये निर्देश के सम्बन्ध मे कहा था कि क्या निर्दिष्ट पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए? इस विचार को जीएसटी बैठक मे रखा गया। इस विचार को जीएसटी काउंसिल व्दारा अच्छे से विचार विमर्श करने के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि अभी पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी मे जोड़ना उचित नही है।
6- जीएसटी सेवाओं के संबंध में प्रमुख जीएसटी कर बदलाव
S.No. | Item/ Description | Old | New |
1 | Validity of GST exemption on transport of goods by vessel and air from India to outside India is extended upto 30.9.2022. | – | Nil |
2 | Services by way of grant of National Permit to goods carriages on payment of fee | 18% | Nil |
3 | Skill Training for which Government bears 75% or more of the expenditure [ presently exemption applies only if Govt funds 100%] | 18% | Nil |
4 | Services related to AFC Women’s Asia Cup 2022. | 18% | Nil |
5 | Licensing services/ the right to broadcast and show original films, sound recordings, Radio and Television programmes [to bring parity between distribution and licencing services] | 12% | 18% |
6 | Printing and reproduction services of recorded media where content is supplied by the publisher (to bring it on parity with Colour printing of images from film or digital media) | 12% | 18% |
7 | Exemption on leasing of rolling stock by IRFC to Indian Railways withdrawn. |
8 | E Commerce Operators are being made liable to pay tax on following services provided through them (i) transport of passengers, by any type of motor vehicles through it [w.e.f. 1st January, 2022] (ii) restaurant services provided through it with some exceptions [w.e.f. 1st January, 2022] |
9 | Certain relaxations have been made in conditions relating to IGST exemption relating to import of goods on lease, where GST is paid on the lease amount, so as to allow this exemption even if (i) such goods are transferred to a new lessee in India upon expiry or termination of lease; and (ii) the lessor located in SEZ pays GST under forward charge. |
7- गुड्स पर जीएसटी कर दर
S.N. | Item Name | HSN | Rate |
1 | Pure henna powder and paste, having no additives | 14 | 5% |
2 | Brewers’ Spent Grain (BSG), Dried Distillers’ Grains with Soluble [DDGS] and other such residues | 2303 | 5% |
3 | All laboratory reagents and other goods | 3822 | 12% |
4 | Scented sweet supari and flavored and coated illachi falling | 2106 | 18% |
5 | Carbonated Fruit Beverages of Fruit Drink” and “Carbonated Beverages with Fruit Juice | 28%+12% Cess | |
6 | Tamarind seeds | 1209 | 5% |
7 | External batteries sold along with UPS Systems/ Inverter | 28% or 18% | |
8 | GST on specified Renewable Energy Projects can be paid in terms of the 70:30 ratio for goods and services, respectively, during the period from 1.7.2017 to 31.12.2018, in the same manner as has been prescribed for the period on or after 1st January 2019 | ||
9 | Due to ambiguity in the applicable rate of GST on Fibre Drums, the supplies made at 12% GST in the past have been regularised. Henceforth, a uniform GST rate of 18% would apply to all paper and paper board containers, whether corrugated or non-corrugated. | 18% | |
10 | Distinction between fresh and dried fruits and nuts is being clarified for application of GST rate of “nil” and 5%/12% respectively; | ||
11 | All pharmaceutical goods | 3006 | 12% |
12 | Essentiality certificate issued by Directorate General of Hydrocarbons on imports would suffice; no need for taking a certificate every time on inter-state stock transfer. |
8- सेवाओं पर जीएसटी कर दर
S.No. | Item | HSN | Rate |
1 | Coaching services to students provided by coaching institutions and NGOs under the central sector scheme of ‘Scholarships for students with Disabilities” is exempt from GST | Exempt | |
2 | Services by cloud kitchens/central kitchens are covered under ‘restaurant service’ | 5% (No ITC) | |
3 | Ice cream parlor sells already manufactured ice- cream. Such supply of ice cream by parlors | 18% | |
4 | Overloading charges at toll plaza are exempt from GST being akin to toll. | Exempt | |
5 | The renting of vehicle by State Transport Undertakings and Local Authorities is covered by expression ‘giving on hire’ for the purposes of GST exemption | Exempt | |
6 | The services by way of grant of mineral exploration and mining rights | 18% | |
7 | Admission to amusement parks having rides etc. attracts GST rate of 18%. The GST rate of 28% applies only to admission to such facilities that have casinos etc. | 18% | |
8 | Alcoholic liquor for human consumption is not food and food products for the purpose of the entry prescribing 5% GST rate on job work services in relation to food and food products |
9- व्यापार सम्बन्धी महत्वपूर्ण उपाय एवंम् बदलाव
जीएसटी बैठक मे व्यापारिक फार्म आईटीसी-04 दाखिल करने के लिये महत्वपूर्ण बदलाव किये गये है, तो आइये जानते है वह ऐसे कौन से महत्वपूर्ण बदलाव है-
क्रम सं. | प्रस्ताव | उपाय |
1 | फार्म आईटीसी-04 | पिछले वित्तीय वर्ष में वार्षिक कुल कारोबार रू 5 करोड़ से अधिक है तो वह छमाही (Half Yearly) दाखिल कर सकेंगे। वित्तीय वर्ष में वार्षिक कुल कारोबार रू 5 कारोड़ तक का है, तो वह सालान (Yearly) दाखिल कर सकेंगे। |
2 | ब्याज केवल शुद्ध नकद कर देयता के संबंध में लगाया जाना है। | सीजीएसटी नियम 50(3) के अन्तर्गत संसोधन दिनांक 01-07-2017 ऐसे मामलों में जहां 01.07.2017 से प्राप्त अपात्र आईटीसी पर 18% की दर से ब्याज लगाया जायेगा। |
3 | ब्याज का भुगतान “अपात्र आईटीसी प्राप्त और उपयोग” पर किया जाना है, न कि “अपात्र आईटीसी प्राप्त” पर | ब्याज का भुगतान “अपात्र आईटीसी प्राप्त और उपयोग” पर किया जाना है, न कि “अपात्र आईटीसी प्राप्त” पर और सीजीएसटी और आईजीएसटी नकद कैश लेजर में अप्रयुक्त शेष राशि को स्थानांतरित करने की अनुमति दी जा सकती है |
4 | विभिन्न मुद्दों पर अस्पष्टता और कानूनी विवादों को दूर करने के लिए परिपत्र जारी करना। | 1. w.e.f. 01.01.2021, डेबिट नोट जारी करने की तिथि (और अंतर्निहित चालान की तिथि नहीं) सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16(4) के उद्देश्य से संबंधित वित्तीय वर्ष का निर्धारण करेगी। 2. उन मामलों में कर चालान की भौतिक प्रति ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है जहां आपूर्तिकर्ता द्वारा सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 48(4) के तहत निर्धारित तरीके से चालान तैयार किया गया है। 3. केवल वे सामान जो वास्तव में निर्यात शुल्क के अधीन हैं, अर्थात जिन पर निर्यात के समय कुछ निर्यात शुल्क का भुगतान किया जाना है, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54(3) के तहत लगाए गए प्रतिबंध के तहत कवर किया जाएगा। संचित आईटीसी की वापसी |
5 | रिफंड के लिए सीजीएसटी नियम, 2017 में शामिल किया जाने वाला प्रावधान | सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 77(1) और आईजीएसटी अधिनियम की धारा 19(1) में निर्दिष्ट के अनुसार गलत तरीके से भुगतान किए गए कर की वापसी दाखिल करने की प्रक्रिया और समय सीमा के संबंध में अस्पष्टता को दूर करने के लिए। |
जीएसटी में अनुपालन को सुव्यवस्थित करने के उपाय
a. जीएसटी पंजीयन दाखिल करने के लिए आधार प्रमाणीकरण (OTP Verification) अनिवार्य होगा और रिफण्ड का प्रार्थना पत्र और पंजीकरण रद्द करने के निरसन के लिए आवेदन करना होगा।
b. जीएसटी मे जीएसटीआर-1 रिर्टन लेट फीस अगले माह की रिर्टन जीएसटीआर-3B मे ऑटोपापुलेट होकर आयेगी, जिसे भरना अनिवार्य होगा, इसके पश्चात् ही जीएसटीआर-3B रिर्टन भर पायेंगे।
c. सीजीएसटी नियम 59(6) के अन्तर्गत यदि पिछले माह मे जीएसटीआर-3B नही भरा हुआ है, तो वह जीएसटीआर-1 नही भर सकेंगा।
d. एक बार सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16(2) के प्रस्तावित खंड (एए) को अधिसूचित करने के बाद, चालान/डेबिट नोटों के संबंध में आईटीसी के लाभ को प्रतिबंधित करने के लिए, इस तरह के चालान/डेबिट नोटों का विवरण आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। फॉर्म GSTR-1 / IFF में और फॉर्म GSTR-2B में पंजीकृत व्यक्ति को सूचित किया जाता है।