भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 124 | Indian Contract Act Section 124

भारतीय संविदा अधिनियम Indian Contract Act (ICA Section-124) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 124 के अनुसार वह संविदा, जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उस दूसरे पक्षकार को हुई हानि से बचाने का वचन देता है क्षतिपूर्ति की संविदा कहलाती है, जिसे IC Act Section-124 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 124 (Indian Contract Act Section-124) का विवरण

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 124 IC Act Section-124 के अनुसार वह संविदा, जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उस दूसरे पक्षकार को हुई हानि से बचाने का वचन देता है क्षतिपूर्ति की संविदा कहलाती है।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 124 (IC Act Section-124 in Hindi)

क्षतिपूर्ति की संविदा की परिभाषा-

वह संविदा, जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उस दूसरे पक्षकार को हुई हानि से बचाने का वचन देता है क्षतिपूर्ति की संविदा कहलाती है।
दृष्टांत
क ऐसी कार्यवाहियों के परिणामों के लिए, जो ग 200 रुपए की अमुक राशि के संबंध में ख के विरुद्ध चलाए, ख की क्षतिपूर्ति करने की संविदा करता है। यह क्षतिपूर्ति की संविदा है।

Indian Contract Act Section-124 (IC Act Section-124 in English)

Contract of indemnity defined-

A contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the contract of the promisor himself, or by the conduct of any other person, is called a “contract of indemnity”.
Illustration
A contracts to indemnify B against the consequences of any proceedings which C may take against B in respect of a certain sum of 200 rupees. This is a contract of indemnity.

हमारा प्रयास भारतीय संविदा अधिनियम (Indian Contract Act Section) की धारा 124 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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