भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 75 | Indian Contract Act Section 75

भारतीय संविदा अधिनियम Indian Contract Act (ICA Section-75) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 75 के अनुसार वह व्यक्ति, जो किसी संविदा को अधिकारपूर्वक विखंडित करता है, ऐसे नुकसान के लिए प्रतिकर पाने का हकदार है जो उसने उस संविदा के पालन न किए जाने से उठाया है, जिसे IC Act Section-75 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 75 (Indian Contract Act Section-75) का विवरण

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 75 IC Act Section-75 के अनुसार वह व्यक्ति, जो किसी संविदा को अधिकारपूर्वक विखंडित करता है, ऐसे नुकसान के लिए प्रतिकर पाने का हकदार है जो उसने उस संविदा के पालन न किए जाने से उठाया है।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 75 (IC Act Section-75 in Hindi)

संविदा को अधिकारपूर्वक विखंडित करने वाला पक्षकार प्रतिकर का हकदार है-

वह व्यक्ति, जो किसी संविदा को अधिकारपूर्वक विखंडित करता है, ऐसे नुकसान के लिए प्रतिकर पाने का हकदार है जो उसने उस संविदा के पालन न किए जाने से उठाया है।
दृष्टांत
एक गायिका क एक नाट्यगृह के प्रबंधक ख से अगले दो मास में प्रति सप्ताह में दो रात उसके नाट्यगृह में गाने की संविदा करती है और ख उसे हर रात के गाने के लिए एक सौ रुपए देने के लिए वचनबद्ध होता है। छठी रात को क उस नाट्यगृह से जानबूझकर अनुपस्थित रहती है और परिणामस्वरूप ख उस संविदा को विखंडित कर देता है । ख उस नुकसान के लिए प्रतिकर का दावा करने का हकदार है जो उसने उस संविदा के पूरा न किया जाने से उठाया है।

Indian Contract Act Section-75 (IC Act Section-75 in English)

Party rightfully rescinding contract, entitled to compensation-

A person who rightfully rescinds a contract is entitled to compensation for any damage which he has sustained through the non-fulfilment of the contract.
Illustration
A, a singer, contracts with B, the manager of a theatre, to sing at his theatre for two nights in every week during the next two months, and B engages to pay her 100 rupees for each night‟s performance. On the sixth night, A wilfully absents herself from the theatre, and B, in consequence, rescinds the contract. B is entitled to claim compensation for the damage which he has sustained through the non-fulfilment of the contract.

हमारा प्रयास भारतीय संविदा अधिनियम (Indian Contract Act Section) की धारा 75 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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