भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 138 | Indian Contract Act Section 138

भारतीय संविदा अधिनियम Indian Contract Act (ICA Section-138) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 138 के अनुसार जहां कि सह-प्रतिभू हो वहां लेनदार द्वारा उनमें से एक की निर्मुक्ति अन्यों को उन्मोचित नहीं करती और न यह ऐसे निर्मुक्त प्रतिभू को अन्य प्रतिभूओं के प्रति अपने उत्तरदायित्व से मुक्त करती है, जिसे IC Act Section-138 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 138 (Indian Contract Act Section-138) का विवरण

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 138 IC Act Section-138 के अनुसार जहां कि सह-प्रतिभू हो वहां लेनदार द्वारा उनमें से एक की निर्मुक्ति अन्यों को उन्मोचित नहीं करती और न यह ऐसे निर्मुक्त प्रतिभू को अन्य प्रतिभूओं के प्रति अपने उत्तरदायित्व से मुक्त करती है।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 138 (IC Act Section-138 in Hindi)

एक सह-प्रतिभू की निर्मुक्ति अन्यों को उन्मोचित नहीं करती-

जहां कि सह-प्रतिभू हो वहां लेनदार द्वारा उनमें से एक की निर्मुक्ति अन्यों को उन्मोचित नहीं करती और न यह ऐसे निर्मुक्त प्रतिभू को अन्य प्रतिभूओं के प्रति अपने उत्तरदायित्व से मुक्त करती है।

Indian Contract Act Section-138 (IC Act Section-138 in English)

Release of one co-surety does not discharge others-

Where there are co-sureties, a release by the creditor of one of them does not discharge the others; neither does it free the surety so released from his responsibility to the other sureties.

हमारा प्रयास भारतीय संविदा अधिनियम (Indian Contract Act Section) की धारा 138 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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