भारतीय संविदा अधिनियम Indian Contract Act (ICA Section-141) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 141 के अनुसार प्रतिभू हर ऐसी प्रतिभूति के फायदे का हकदार है जो उस समय, जब प्रतिभूत्व की संविदा की जाए, लेनदार को मूलऋणी के विरुद्ध प्राप्त हो, चाहे प्रतिभू उस प्रतिभूति के अस्तित्व को जानता हो या नहीं और यदि लेनदार उस प्रतिभूति को खो दे या प्रतिभू की सम्मति के बिना उस प्रतिभूति को विलग कर दे तो प्रतिभू उस प्रतिभूति के मूल्य के परिणाम तक उन्मोचित हो जाएगा, जिसे IC Act Section-141 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
HIGHLIGHTS
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 141 (Indian Contract Act Section-141) का विवरण
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 141 IC Act Section-141 के अनुसार प्रतिभू हर ऐसी प्रतिभूति के फायदे का हकदार है जो उस समय, जब प्रतिभूत्व की संविदा की जाए, लेनदार को मूलऋणी के विरुद्ध प्राप्त हो, चाहे प्रतिभू उस प्रतिभूति के अस्तित्व को जानता हो या नहीं और यदि लेनदार उस प्रतिभूति को खो दे या प्रतिभू की सम्मति के बिना उस प्रतिभूति को विलग कर दे तो प्रतिभू उस प्रतिभूति के मूल्य के परिणाम तक उन्मोचित हो जाएगा।
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 141 (IC Act Section-141 in Hindi)
लेनदार की प्रतिभूतियों का फायदा उठाने का प्रतिभू का अधिकार-
प्रतिभू हर ऐसी प्रतिभूति के फायदे का हकदार है जो उस समय, जब प्रतिभूत्व की संविदा की जाए, लेनदार को मूलऋणी के विरुद्ध प्राप्त हो, चाहे प्रतिभू उस प्रतिभूति के अस्तित्व को जानता हो या नहीं और यदि लेनदार उस प्रतिभूति को खो दे या प्रतिभू की सम्मति के बिना उस प्रतिभूति को विलग कर दे तो प्रतिभू उस प्रतिभूति के मूल्य के परिणाम तक उन्मोचित हो जाएगा।
दृष्टांत
(क) क की प्रत्याभूति पर ग अपने अभिधारी ख को 2,000 रुपए उधार देता है । ग के पास उन 2,000 रुपयों के लिए ख के फर्नीचर के बन्धक के रूप में एक और प्रतिभूति है। ग उस बन्धक को रद्द कर देता है । ख दिवालिया हो जाता है और ख की प्रत्याभूति के आधार पर क के विरुद्ध ग वाद लाता है। क उस फर्नीचर के मूल्य की रकम तक दायित्व से उन्मोचित हो गया है।
(ख) एक लेनदार ग को, जिसका ख को दिया हुआ उधार डिक्री द्वारा प्रतिभूत है, उस उधार के लिए क से भी प्रत्याभूति मिलती है । तत्पश्चात् ग उस डिक्री के निष्पादन में ख के माल को कुर्क करा लेता है, और तब क को जानकारी के बिना उस निष्पादन का प्रत्याहरण कर लेता है। क उन्मोचित हो जाता है।
(ग) ग से ख के लिए उधार प्राप्त करने को ख के साथ संयुक्ततः क एक बन्धपत्र ख के प्रतिभू के तौर पर ग को लिख देता है। तत्पश्चात् ग उसी ऋण के लिए ख से एक अतिरिक्त प्रतिभूति अभिप्राप्त करता है । तत्पश्चात् ग उस अतिरिक्त प्रतिभूति को छोड़ देता है। क उन्मोचित नहीं होता है।
Indian Contract Act Section-141 (IC Act Section-141 in English)
Surety’s right to benefit of creditor’s securities-
A surety is entitled to the benefit of every security which the creditor has against the principal debtor at the time when the contract of suretyship is entered into, whether the surety knows of the existence of such security or not; and if the creditor loses, or, without the consent of the surety, parts with such security, the surety is discharged to the extent of the value of the security.
Illustrations
(a) C, advances to B, his tenant, 2,000 rupees on the guarantee of A. C has also a further security for the 2,000 rupees by a mortgage of B‟s furniture. C cancels the mortgage. B becomes insolvent and C sues A on his guarantee. A is discharged from liability to the amount of the value of the furniture.
(b) C, a creditor, whose advance to B is secured by a decree, receives also a guarantee for that advance from A. C afterwards takes B‟s goods in execution under the decree, and then, without the knowledge of A, withdraws the execution. A is discharged.
(c ) A, as surety for B, makes a bond jointly with B to C, to secure a loan from C to B. Afterwards, C obtains from B a further security for the same debt. Subsequently, C gives up the further security. A is not discharged.
हमारा प्रयास भारतीय संविदा अधिनियम (Indian Contract Act Section) की धारा 141 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।