भारतीय संविदा अधिनियम Indian Contract Act (ICA Section-142) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 142 के अनुसार कोई भी प्रत्याभूति, जो लेनदार द्वारा या उसके ज्ञान और अनुमति से संव्यवहार के तात्विक भाग के बारे में दुर्व्यपदेशन से अभिप्राप्त की गई है, अविधिमान्य है, जिसे IC Act Section-142 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
HIGHLIGHTS
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 142 (Indian Contract Act Section-142) का विवरण
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 142 IC Act Section-142 के अनुसार कोई भी प्रत्याभूति, जो लेनदार द्वारा या उसके ज्ञान और अनुमति से संव्यवहार के तात्विक भाग के बारे में दुर्व्यपदेशन से अभिप्राप्त की गई है, अविधिमान्य है।
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 142 (IC Act Section-142 in Hindi)
दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त प्रत्याभूति अविधिमान्य होगी-
कोई भी प्रत्याभूति, जो लेनदार द्वारा या उसके ज्ञान और अनुमति से संव्यवहार के तात्विक भाग के बारे में दुर्व्यपदेशन से अभिप्राप्त की गई है, अविधिमान्य है।
Indian Contract Act Section-142 (IC Act Section-142 in English)
Guarantee obtained by misrepresentation invalid-
Any guarantee which has been obtained by means of misrepresentation made by the creditor, or with his knowledge and assent, concerning a material part of the transaction, is invalid.
हमारा प्रयास भारतीय संविदा अधिनियम (Indian Contract Act Section) की धारा 142 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।