भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 151 | Indian Contract Act Section 151

भारतीय संविदा अधिनियम Indian Contract Act (ICA Section-151) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 151 के अनुसार उपनिधान की सभी दशाओं में उपनिहिती आबद्ध है कि वह अपने को उपनिहित माल के प्रति वैसी ही सतर्कता बरते जैसी मामूली प्रज्ञा वाला मनुष्य वैसी ही परिस्थितियों में अपने ऐसे माल के प्रति बरतता जो उसी परिणाम, क्वालिटी और मूल्य का हो जैसा उपनिहित माल है, जिसे IC Act Section-151 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 151 (Indian Contract Act Section-151) का विवरण

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 151 IC Act Section-151 के अनुसार उपनिधान की सभी दशाओं में उपनिहिती आबद्ध है कि वह अपने को उपनिहित माल के प्रति वैसी ही सतर्कता बरते जैसी मामूली प्रज्ञा वाला मनुष्य वैसी ही परिस्थितियों में अपने ऐसे माल के प्रति बरतता जो उसी परिणाम, क्वालिटी और मूल्य का हो जैसा उपनिहित माल है।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 151 (IC Act Section-151 in Hindi)

उपनिहिती द्वारा बरती जाने वाली सतर्कता-

उपनिधान की सभी दशाओं में उपनिहिती आबद्ध है कि वह अपने को उपनिहित माल के प्रति वैसी ही सतर्कता बरते जैसी मामूली प्रज्ञा वाला मनुष्य वैसी ही परिस्थितियों में अपने ऐसे माल के प्रति बरतता जो उसी परिणाम, क्वालिटी और मूल्य का हो जैसा उपनिहित माल है।

Indian Contract Act Section-151 (IC Act Section-151 in English)

Care to be taken by bailee-

In all cases of bailment the bailee is bound to take as much care of the goods bailed to him as a man of ordinary prudence would, under similar circumstances, take of his own goods of the same bulk, quality and value as the goods bailed.

हमारा प्रयास भारतीय संविदा अधिनियम (Indian Contract Act Section) की धारा 151 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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