भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 152 | Indian Contract Act Section 152

भारतीय संविदा अधिनियम Indian Contract Act (ICA Section-152) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 152 के अनुसा उपनिहिती विशेष संविदा के अभाव में उपनिहित चीज की हानि, नाश या क्षय के लिए उत्तरदायी नहीं है, यदि उसने धारा 151 में वर्णित परिणाम में उसकी देख-रेख की हो, जिसे IC Act Section-152 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 152 (Indian Contract Act Section-152) का विवरण

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 152 IC Act Section-152 के अनुसार उपनिहिती विशेष संविदा के अभाव में उपनिहित चीज की हानि, नाश या क्षय के लिए उत्तरदायी नहीं है, यदि उसने धारा 151 में वर्णित परिणाम में उसकी देख-रेख की हो।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 152 (IC Act Section-152 in Hindi)

उपनिहित चीज की हानि, आदि के लिए उपनिहिती कब दायी नहीं है-

उपनिहिती विशेष संविदा के अभाव में उपनिहित चीज की हानि, नाश या क्षय के लिए उत्तरदायी नहीं है, यदि उसने धारा 151 में वर्णित परिणाम में उसकी देख-रेख की हो।

Indian Contract Act Section-152 (IC Act Section-152 in English)

Bailee when not liable for loss, etc., of thing bailed-

The bailee, in the absence of any special contract, is not responsible for the loss, destruction or deterioration of the thing bailed, if he has taken the amount of care of it described in section 151.

हमारा प्रयास भारतीय संविदा अधिनियम (Indian Contract Act Section) की धारा 152 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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