भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 155 | Indian Contract Act Section 155

भारतीय संविदा अधिनियम Indian Contract Act (ICA Section-155) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 155 के अनुसा यदि उपनिहिती उपनिधाता की सम्मति से उपनिधाता के माल को अपने माल के साथ मिश्रित कर दे तो उपनिधाता और उपनिहिती इस प्रकार उत्पादित मिश्रण में अपने-अपने अंश के अनुपात से हित रखेंगे, जिसे IC Act Section-155 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 155 (Indian Contract Act Section-155) का विवरण

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 155 IC Act Section-155 के अनुसार यदि उपनिहिती उपनिधाता की सम्मति से उपनिधाता के माल को अपने माल के साथ मिश्रित कर दे तो उपनिधाता और उपनिहिती इस प्रकार उत्पादित मिश्रण में अपने-अपने अंश के अनुपात से हित रखेंगे।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 155 (IC Act Section-155 in Hindi)

उपनिहिती के माल के साथ उपनिधाता की सम्मति से उसके माल के मिश्रण का प्रभाव-

यदि उपनिहिती उपनिधाता की सम्मति से उपनिधाता के माल को अपने माल के साथ मिश्रित कर दे तो उपनिधाता और उपनिहिती इस प्रकार उत्पादित मिश्रण में अपने-अपने अंश के अनुपात से हित रखेंगे।

Indian Contract Act Section-155 (IC Act Section-155 in English)

Effect of mixture, with bailor’s consent, of his goods with bailee’s-

If the bailee, with the consent of the bailor, mixes the goods of the bailor with his own goods, the bailor and the bailee shall have an interest, in proportion to their respective shares, in the mixture thus produced.

हमारा प्रयास भारतीय संविदा अधिनियम (Indian Contract Act Section) की धारा 155 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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