भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 154 | Indian Contract Act Section 154

भारतीय संविदा अधिनियम Indian Contract Act (ICA Section-154) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 154 के अनुसा यदि उपनिहिती उपनिहित माल का ऐसा कोई उपयोग करे जो उपनिधान की शर्तों के अनुसार न हो तो वह उसके ऐसे उपयोग से या ऐसे उपयोग के दौरान में माल को हुए नुकसान के लिए उपनिधाता को प्रतिकर देने का दायी है, जिसे IC Act Section-154 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 154 (Indian Contract Act Section-154) का विवरण

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 154 IC Act Section-154 के अनुसार यदि उपनिहिती उपनिहित माल का ऐसा कोई उपयोग करे जो उपनिधान की शर्तों के अनुसार न हो तो वह उसके ऐसे उपयोग से या ऐसे उपयोग के दौरान में माल को हुए नुकसान के लिए उपनिधाता को प्रतिकर देने का दायी है।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 154 (IC Act Section-154 in Hindi)

उपनिहित माल का अप्राधिकृत उपयोग करने वाले उपनिहिती का दायित्व-

यदि उपनिहिती उपनिहित माल का ऐसा कोई उपयोग करे जो उपनिधान की शर्तों के अनुसार न हो तो वह उसके ऐसे उपयोग से या ऐसे उपयोग के दौरान में माल को हुए नुकसान के लिए उपनिधाता को प्रतिकर देने का दायी है।
दृष्टांत
(क) ख को एक घोड़ा केवल उसकी अपनी सवारी के लिए क उधार देता है। ख उपने कुटुम्ब के एक सदस्य ग को उस घोड़े पर सवारी करने देता है। ग सावधानी से सवारी करता है। किन्तु अकस्मात् घोड़ा गिर पड़ता है और क्षत हो जाता है। ख घोड़े को हुई क्षति के लिए क को प्रतिकर देने का दायी है।
(ख) क कलकत्ते में ख में एक घोड़ा यह कह कर भाड़े पर लेता है कि वह वाराणसी जाएगा। क सम्यक् सावधानी से सवारी करता है, किन्तु वाराणसी न जाकर कटक जाता है । अकस्मात् घोड़ा गिर पड़ता है और क्षत हो जाता है । क घोड़े को हुई क्षति के लिए ख को प्रतिकर देने का दायी है।

Indian Contract Act Section-154 (IC Act Section-154 in English)

Liability of bailee making unauthorized use of goods bailed-

If the bailee makes any use of the goods bailed which is not according to the conditions of the bailment, he is liable to make compensation to the bailor for any damage arising to the goods from or during such use of them.
Illustrations
(a) A lends a horse to B for his own riding only. B allows C, a member of his family, to ride the horse. C rides with care, but the horse accidentally falls and is injured. B is liable to make compensation to A for the injury done to the horse.
(b) A hires a horse in Calcutta from B expressly to march to Benares. A rides with clue care, but marches to Cuttack instead.The horse accidentally falls and is injured. A is liable to make compensation to B for the injury to the horse.

हमारा प्रयास भारतीय संविदा अधिनियम (Indian Contract Act Section) की धारा 154 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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