भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 159 | Indian Contract Act Section 159

भारतीय संविदा अधिनियम Indian Contract Act (ICA Section-159) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 159 के अनुसार किसी चीज को उपयोगार्थ उधार पर देने वाला, यदि वह उधार आनग्रहिक रूप से दिया गया हो किसी भी समय उसकी वापसी अपेक्षित कर सकेगा यद्यपि उसने उसे एक विनिर्दिष्ट समय या प्रयोजन के लिए उधार दिया हो । किन्तु यदि उधार लेने वाले ने विनिर्दिष्ट समय या प्रयोजन के लिए दिए गए उधार के भरोसे ऐसे प्रकार से कार्य किया है कि उधार दी गई चीज की ठहराए गए समय से पूर्व वापसी से उसे उस फायदे से अधिक हानि होगी जो उसे उधार से वास्तव में व्युत्पन्न हुआ हो तो, यदि उधार दाता उधार लेने वाले को उसे वापस करने के लिए विवश करे तो उसको उधार लेने वाले की उतनी मात्रा में क्षतिपूर्ति करनी होगी जितनी वैसे हुई हानि वैसे व्युत्पन्न फायदे से अधिक है, जिसे IC Act Section-159 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 159 (Indian Contract Act Section-159) का विवरण

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 159 IC Act Section-159 के अनुसार किसी चीज को उपयोगार्थ उधार पर देने वाला, यदि वह उधार आनग्रहिक रूप से दिया गया हो किसी भी समय उसकी वापसी अपेक्षित कर सकेगा यद्यपि उसने उसे एक विनिर्दिष्ट समय या प्रयोजन के लिए उधार दिया हो । किन्तु यदि उधार लेने वाले ने विनिर्दिष्ट समय या प्रयोजन के लिए दिए गए उधार के भरोसे ऐसे प्रकार से कार्य किया है कि उधार दी गई चीज की ठहराए गए समय से पूर्व वापसी से उसे उस फायदे से अधिक हानि होगी जो उसे उधार से वास्तव में व्युत्पन्न हुआ हो तो, यदि उधार दाता उधार लेने वाले को उसे वापस करने के लिए विवश करे तो उसको उधार लेने वाले की उतनी मात्रा में क्षतिपूर्ति करनी होगी जितनी वैसे हुई हानि वैसे व्युत्पन्न फायदे से अधिक है।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 159 (IC Act Section-159 in Hindi)

आनुग्रहिक रूप से उधार दिए गए माल का प्रत्यावर्तन-

किसी चीज को उपयोगार्थ उधार पर देने वाला, यदि वह उधार आनग्रहिक रूप से दिया गया हो किसी भी समय उसकी वापसी अपेक्षित कर सकेगा यद्यपि उसने उसे एक विनिर्दिष्ट समय या प्रयोजन के लिए उधार दिया हो । किन्तु यदि उधार लेने वाले ने विनिर्दिष्ट समय या प्रयोजन के लिए दिए गए उधार के भरोसे ऐसे प्रकार से कार्य किया है कि उधार दी गई चीज की ठहराए गए समय से पूर्व वापसी से उसे उस फायदे से अधिक हानि होगी जो उसे उधार से वास्तव में व्युत्पन्न हुआ हो तो, यदि उधार दाता उधार लेने वाले को उसे वापस करने के लिए विवश करे तो उसको उधार लेने वाले की उतनी मात्रा में क्षतिपूर्ति करनी होगी जितनी वैसे हुई हानि वैसे व्युत्पन्न फायदे से अधिक है।

Indian Contract Act Section-159 (IC Act Section-159 in English)

Restoration of goods lent gratuitously-

The lender of a thing for use may at any time require its return, if the loan was gratuitous, even though he lent it for a specified time or purpose. But if, on the faith of such loan made for a specified time or purpose, the borrower has acted in such a manner that the return of the thing lent before the time agreed upon would cause him loss exceeding the benefit actually derived by him from the loan, the lender must, if he compels the return, indemnify the borrower for the amount in which the loss so occasioned exceeds the benefit so derived.

हमारा प्रयास भारतीय संविदा अधिनियम (Indian Contract Act Section) की धारा 159 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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