भारतीय संविदा अधिनियम Indian Contract Act (ICA Section-160) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 160 के अनुसार उपनिहिती का यह कर्तव्य है कि ज्यों ही उस समय का, जिसके लिए माल उपनिहित किया गया था, अवसान हो जाए या वह प्रयोजन, जिसके लिए वह माल उपनिहित किया गया था, पूरा हो जाए, उपनिहित माल को मांग के बिना वापस कर दे या उपनिधाता के निर्देशों के अनुसार परिदत्त कर दे, जिसे IC Act Section-160 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
HIGHLIGHTS
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 160 (Indian Contract Act Section-160) का विवरण
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 160 IC Act Section-160 के अनुसार उपनिहिती का यह कर्तव्य है कि ज्यों ही उस समय का, जिसके लिए माल उपनिहित किया गया था, अवसान हो जाए या वह प्रयोजन, जिसके लिए वह माल उपनिहित किया गया था, पूरा हो जाए, उपनिहित माल को मांग के बिना वापस कर दे या उपनिधाता के निर्देशों के अनुसार परिदत्त कर दे।
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 160 (IC Act Section-160 in Hindi)
समय के अवसान पर या प्रयोजन पूरा होने पर उपनिहित माल की वापसी-
उपनिहिती का यह कर्तव्य है कि ज्यों ही उस समय का, जिसके लिए माल उपनिहित किया गया था, अवसान हो जाए या वह प्रयोजन, जिसके लिए वह माल उपनिहित किया गया था, पूरा हो जाए, उपनिहित माल को मांग के बिना वापस कर दे या उपनिधाता के निर्देशों के अनुसार परिदत्त कर दे।
Indian Contract Act Section-160 (IC Act Section-160 in English)
Return of goods bailed, on expiration of time or accomplishment of purpose-
It is the duty of the bailee to return, or deliver according to the bailor‟s directions, the goods bailed, without demand, as soon as the time for which they were bailed has expired, or the purpose for which they were bailed has been accomplished.
हमारा प्रयास भारतीय संविदा अधिनियम (Indian Contract Act Section) की धारा 160 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।