भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 162 | Indian Contract Act Section 162

भारतीय संविदा अधिनियम Indian Contract Act (ICA Section-162) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 162 के अनुसार आनुग्रहिक उपनिधान उपनिधाता या उपनिहिती की मृत्यु से पर्यवसित हो जाता है, जिसे IC Act Section-162 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 162 (Indian Contract Act Section-162) का विवरण

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 162 IC Act Section-162 के अनुसार आनुग्रहिक उपनिधान उपनिधाता या उपनिहिती की मृत्यु से पर्यवसित हो जाता है।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 162 (IC Act Section-162 in Hindi)

आनुग्रहिक उपनिधान का मृत्यु से पर्यवसान-

आनुग्रहिक उपनिधान उपनिधाता या उपनिहिती की मृत्यु से पर्यवसित हो जाता है।

Indian Contract Act Section-162 (IC Act Section-162 in English)

Termination of gratuitous bailment by death-

A gratuitous bailment is terminated by the death either of the bailor or of the bailee.

हमारा प्रयास भारतीय संविदा अधिनियम (Indian Contract Act Section) की धारा 162 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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