भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 175 | Indian Contract Act Section 175

भारतीय संविदा अधिनियम Indian Contract Act (ICA Section-175) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 175 के अनुसार पणयमदार गिरवी माल के परीक्षण के लिए अपने द्वारा उपगत गैर-मामूली व्ययों को पणयमदार से प्राप्त करने का हकदार है, जिसे IC Act Section-175 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 175 (Indian Contract Act Section-175) का विवरण

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 175 IC Act Section-175 के अनुसार पणयमदार गिरवी माल के परीक्षण के लिए अपने द्वारा उपगत गैर-मामूली व्ययों को पणयमदार से प्राप्त करने का हकदार है।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 175 (IC Act Section-175 in Hindi)

उपगत गैर-मामूली व्ययों के बारे में पणयमदार का अधिकार-

पणयमदार गिरवी माल के परीक्षण के लिए अपने द्वारा उपगत गैर-मामूली व्ययों को पणयमदार से प्राप्त करने का हकदार है।

Indian Contract Act Section-175 (IC Act Section-175 in English)

Pawnee’s right as to extraordinary expenses incurred-

The pawnee is entitled to receive from the pawnor extraordinary expenses incurred by him for the preservation of the goods pledged.

हमारा प्रयास भारतीय संविदा अधिनियम (Indian Contract Act Section) की धारा 175 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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