भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 182 | Indian Contract Act Section 182

भारतीय संविदा अधिनियम Indian Contract Act (ICA Section-182) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 182 के अनुसार अभिकर्ता वह व्यक्ति है जो किसी अन्य की ओर से कोई कार्य करने के लिए या पर-व्यक्तियों से व्यवहारों में किसी अन्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए, नियोजित है। वह व्यक्ति जिसके लिए ऐसा कार्य किया जाता है या जिसका इस प्रकार प्रतिनिधित्व किया जाता है “मालिक” कहलाता है, जिसे IC Act Section-182 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 182 (Indian Contract Act Section-182) का विवरण

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 182 IC Act Section-182 के अनुसार अभिकर्ता वह व्यक्ति है जो किसी अन्य की ओर से कोई कार्य करने के लिए या पर-व्यक्तियों से व्यवहारों में किसी अन्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए, नियोजित है। वह व्यक्ति जिसके लिए ऐसा कार्य किया जाता है या जिसका इस प्रकार प्रतिनिधित्व किया जाता है “मालिक” कहलाता है।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 182 (IC Act Section-182 in Hindi)

“अभिकर्ता” और “मालिक की परिभाषा-

अभिकर्ता वह व्यक्ति है जो किसी अन्य की ओर से कोई कार्य करने के लिए या पर-व्यक्तियों से व्यवहारों में किसी अन्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए, नियोजित है। वह व्यक्ति जिसके लिए ऐसा कार्य किया जाता है या जिसका इस प्रकार प्रतिनिधित्व किया जाता है “मालिक” कहलाता है।

Indian Contract Act Section-182 (IC Act Section-182 in English)

“Agent” and “principal” defined”-

An “agent” is a person employed to do any act for another, or to represent another in dealings with third persons. The person for whom such act is done, or who is so represented, is called the “principal”.

हमारा प्रयास भारतीय संविदा अधिनियम (Indian Contract Act Section) की धारा 182 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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