भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 183 | Indian Contract Act Section 183

भारतीय संविदा अधिनियम Indian Contract Act (ICA Section-183) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 183 के अनुसार वह व्यक्ति, जो उस विधि के अनुसार, जिसके वह अध्यधीन है. प्राप्तवय हो और स्वस्थ-चित्त हो, अभिकर्ता नियोजित कर सकेगा, जिसे IC Act Section-183 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 183 (Indian Contract Act Section-183) का विवरण

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 183 IC Act Section-183 के अनुसार वह व्यक्ति, जो उस विधि के अनुसार, जिसके वह अध्यधीन है. प्राप्तवय हो और स्वस्थ-चित्त हो, अभिकर्ता नियोजित कर सकेगा।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 183 (IC Act Section-183 in Hindi)

अभिकर्ता कौन नियोजित कर सकेगा-

वह व्यक्ति, जो उस विधि के अनुसार, जिसके वह अध्यधीन है. प्राप्तवय हो और स्वस्थ-चित्त हो, अभिकर्ता नियोजित कर सकेगा।

Indian Contract Act Section-183 (IC Act Section-183 in English)

Who may employ agent-

Any person who is of the age of majority according to the law to which he is subject, and who is of sound mind, may employ an agent.

हमारा प्रयास भारतीय संविदा अधिनियम (Indian Contract Act Section) की धारा 183 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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