भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 191 | Indian Contract Act Section 191

भारतीय संविदा अधिनियम Indian Contract Act (ICA Section-191) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 191 के अनुसार उपाभिकर्ता वह व्यक्ति है जो अभिकरण के कारबार में मूल अभिकर्ता द्वारा नियोजित हो और उसके नियंत्रण के अधीन कार्य करता हो, जिसे IC Act Section-191 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 191 (Indian Contract Act Section-191) का विवरण

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 191 IC Act Section-191 के अनुसार उपाभिकर्ता वह व्यक्ति है जो अभिकरण के कारबार में मूल अभिकर्ता द्वारा नियोजित हो और उसके नियंत्रण के अधीन कार्य करता हो।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 191 (IC Act Section-191 in Hindi)

उपाभिकर्ता की परिभाषा-

उपाभिकर्ता वह व्यक्ति है जो अभिकरण के कारबार में मूल अभिकर्ता द्वारा नियोजित हो और उसके नियंत्रण के अधीन कार्य करता हो।

Indian Contract Act Section-191 (IC Act Section-191 in English)

Sub-agent defined-

A “sub-agent” is a person employed by, and acting under the control of, the original agent in the business of the agency.

हमारा प्रयास भारतीय संविदा अधिनियम (Indian Contract Act Section) की धारा 191 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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