भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 214 | Indian Contract Act Section 214

भारतीय संविदा अधिनियम Indian Contract Act (ICA Section-214) in Hindi के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 214 के अनुसार अभिकर्ता का यह कर्तव्य है कि कठिनाई की दशाओं में अपने मालिक से सम्पर्क रखने और उसके अनुदेश अभिप्राप्त करने में समस्त युक्तियुक्त तत्परता बरते, जिसे IC Act Section-214 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 214 (Indian Contract Act Section-214) का विवरण

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 214 IC Act Section-214 के अनुसार अभिकर्ता का यह कर्तव्य है कि कठिनाई की दशाओं में अपने मालिक से सम्पर्क रखने और उसके अनुदेश अभिप्राप्त करने में समस्त युक्तियुक्त तत्परता बरते।

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 214 (IC Act Section-214 in Hindi)

मालिक से सम्पर्क रखने का अभिकर्ता का कर्तव्य-

अभिकर्ता का यह कर्तव्य है कि कठिनाई की दशाओं में अपने मालिक से सम्पर्क रखने और उसके अनुदेश अभिप्राप्त करने में समस्त युक्तियुक्त तत्परता बरते।

Indian Contract Act Section-214 (IC Act Section-214 in English)

Agent’s duty to communicate with principal-

It is the duty of an agent, in cases of difficulty, to use all reasonable diligence in communicating with his principal, and in seeking to obtain his instructions.

हमारा प्रयास भारतीय संविदा अधिनियम (Indian Contract Act Section) की धारा 214 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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